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Jhansi News: डीएम के आदेश के एक सप्ताह बाद भी शुरू नहीं हुई जांच
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। बबीना ब्लॉक में बिना प्रस्ताव के ग्राम सभा की जमीन पर 90 दुकानें बनाकर आवंटित कर दी गईं। ग्राम प्रधान और सचिव भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए हैं। इस पूरे मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है। जांच कमेटी को तीन दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी पर एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी मामले की जांच शुरू तक नहीं हुईं।
बबीना ब्लॉक के रक्सा के सेवाराम राजपूत ने शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत रक्सा में ग्राम सभा की जमीन पर 1999 और 2020 तक लगभग 90 दुकानें बनाकर फर्जी रसीद काटकर विभिन्न लोगों को आवंटित कर दी गई थीं। इन दुकानों को एग्रीमेंट के तहत मौजूदा प्रधान ने खाली करने को कहा तो इनमें से अधिकांश खाली करने को तैयार हो गए थे पर एक महिला कोर्ट पहुंच गई थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर महिला को दुकान खाली करने का आदेश दिया।
आदेश के बाद दुकान खाली कराई गई। डीएम ने राजकीय उद्यान अधीक्षक और सिंचाई विभाग के अभियंता को इसकी जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने का निर्देश दिया था, लेकिन जांच अब तक शुरू तक नहीं हुई है। इस संबंध में डीपीआरओ डॉ. बालगोविंद श्रीवास्तव ने बताया कि अभिलेख उपलब्ध कराने के बाद जांच कराई जाएगी।
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झांसी। बबीना ब्लॉक में बिना प्रस्ताव के ग्राम सभा की जमीन पर 90 दुकानें बनाकर आवंटित कर दी गईं। ग्राम प्रधान और सचिव भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए हैं। इस पूरे मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है। जांच कमेटी को तीन दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी पर एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी मामले की जांच शुरू तक नहीं हुईं।
बबीना ब्लॉक के रक्सा के सेवाराम राजपूत ने शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत रक्सा में ग्राम सभा की जमीन पर 1999 और 2020 तक लगभग 90 दुकानें बनाकर फर्जी रसीद काटकर विभिन्न लोगों को आवंटित कर दी गई थीं। इन दुकानों को एग्रीमेंट के तहत मौजूदा प्रधान ने खाली करने को कहा तो इनमें से अधिकांश खाली करने को तैयार हो गए थे पर एक महिला कोर्ट पहुंच गई थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर महिला को दुकान खाली करने का आदेश दिया।
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आदेश के बाद दुकान खाली कराई गई। डीएम ने राजकीय उद्यान अधीक्षक और सिंचाई विभाग के अभियंता को इसकी जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने का निर्देश दिया था, लेकिन जांच अब तक शुरू तक नहीं हुई है। इस संबंध में डीपीआरओ डॉ. बालगोविंद श्रीवास्तव ने बताया कि अभिलेख उपलब्ध कराने के बाद जांच कराई जाएगी।
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