फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   driver misdeed with a medical student in jhansi victim lodged an fir

झांसी: मेडिकल छात्रा संग वाहन चालक ने किया दुष्कर्म, पीड़िता ने दर्ज कराई एफआईआर

Wed, 27 Oct 2021 09:17 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झांसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झांसी Published by: Vikas Kumar Updated Wed, 27 Oct 2021 09:17 PM IST
सार

झांसी में एक मेडिकल छात्रा को वाहन चालक पहले अपने घर ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला संदिग्ध है क्योंकि जांच में पता चला है कि दोनों विवाह कर चुके हैं। 

विज्ञापन
driver misdeed with a medical student in jhansi victim lodged an fir
दुष्कर्म पीड़िता (सांकेतिक) - फोटो : iStock

विस्तार

थाना नवाबाद के वीरागंना नगर इलाके में रहने वाली एक मेडिकल छात्रा के साथ वाहन चालक ने अपने घर में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है हालांकि पुलिस का कहना है कि मामला संदिग्ध है। पड़ताल में मालूम चला है कि दोनों का विवाह हो चुका है। मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है।

विज्ञापन


पीड़िता ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले एक सहेली के माध्यम से उसकी मुलाकात थाना प्रेमनगर के नया पुरा पुलिया नंबर नौ के पास रहने वाले सूर्यकांत अहिरवार पुत्र हरिदास से हुई थी। सूर्यकांत वाहन चालक है। कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों आसपास एक साथ घूमने भी जाने लगे। पीड़िता का कहना है सूर्यकांत के व्यवहार की वजह से वह उसके ऊपर विश्वास करने लगी। एक दिन सूर्यकांत उसे पुलिया नंबर नौ स्थित अपने घर ले गया। यहां चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे अचेत कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 
विज्ञापन


पीड़िता का आरोप है सूर्यकांत ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। वीडियो के जरिए वह उसे ब्लैकमेल करने लगा। उसकी मांग न मानने पर आरोपी ने फर्जी फेसबुक आईडी से उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया। इसकी जानकारी होने पर पीड़िता परेशान हो गई। बुधवार को नवाबाद थाने पहुंचकर उसने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया हालांकि नवाबाद इंस्पेक्टर का कहना है कि मामला संदिग्ध है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पड़ताल में मालूम चला है कि दोनों आर्य समाज मंदिर में विवाह कर चुके। यह विवाह भी रजिस्टर्ड कराया गया है। फिलहाल तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 एवं 120-बी केे अंर्तगत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed