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चौहरे हत्याकांड के अभियुक् क्तों की जमानत याचिका खारिज
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चौहरे हत्याकांड के अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज
झांसी। कोतवाली इलाके में बारह साल पहले हुए चौैहरे हत्याकांड के अभियुक्तों की जमानत याचिका इलाहाबाद र्हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सभी आरोपियों को अदालत आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है।
उल्लेखनीय है कि 30 मार्च 2007 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बड़ागांव गेट बाहर देवेंद्र उर्फ देबू यादव, उसका भाई अरविंद यादव पुत्रगण संतोष यादव निवासी मैरी, बृजेंद्र पुत्र कालीचरण यादव, सुरेंद्र पुत्र मुन्नालाल यादव निवासी बंगलाघाट व बड़ागांव गेट बाहर तलैया निवासी कमली कुशवाहा पुत्र भगवानदास, विनोद पुत्र रामस्वरूप निवासी मैरी ताश खेल रहे थे। इसी बीच दोपहर करीब एक बजे फिल्मी अंदाज में काले रंग की चार पहिया गाड़ी व तीन मोटरसाइकिलों पर सवार हमलावरों ने राइफल समेत अन्य शस्त्रों से हमला बोल गोलियां मार दी थीं। जिससे मौके चार लोगों ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने इस मामले में सुमित यादव, अरविंद यादव, शिशुपाल यादव, शीतल यादव, रवि यादव, अजब सिंह यादव व लखन यादव पर मामला दर्ज किया था। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल भी कर दी थी, जहां कुछ समय बाद सभी अभियुक्तों को अदालत ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अभियुक्तों की तरफ से इलाहाबाद र्हाईकोर्ट में जमानत याचिका डाली गई थी। दो मई को अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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झांसी। कोतवाली इलाके में बारह साल पहले हुए चौैहरे हत्याकांड के अभियुक्तों की जमानत याचिका इलाहाबाद र्हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सभी आरोपियों को अदालत आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है।
उल्लेखनीय है कि 30 मार्च 2007 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बड़ागांव गेट बाहर देवेंद्र उर्फ देबू यादव, उसका भाई अरविंद यादव पुत्रगण संतोष यादव निवासी मैरी, बृजेंद्र पुत्र कालीचरण यादव, सुरेंद्र पुत्र मुन्नालाल यादव निवासी बंगलाघाट व बड़ागांव गेट बाहर तलैया निवासी कमली कुशवाहा पुत्र भगवानदास, विनोद पुत्र रामस्वरूप निवासी मैरी ताश खेल रहे थे। इसी बीच दोपहर करीब एक बजे फिल्मी अंदाज में काले रंग की चार पहिया गाड़ी व तीन मोटरसाइकिलों पर सवार हमलावरों ने राइफल समेत अन्य शस्त्रों से हमला बोल गोलियां मार दी थीं। जिससे मौके चार लोगों ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने इस मामले में सुमित यादव, अरविंद यादव, शिशुपाल यादव, शीतल यादव, रवि यादव, अजब सिंह यादव व लखन यादव पर मामला दर्ज किया था। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल भी कर दी थी, जहां कुछ समय बाद सभी अभियुक्तों को अदालत ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अभियुक्तों की तरफ से इलाहाबाद र्हाईकोर्ट में जमानत याचिका डाली गई थी। दो मई को अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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