फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Court imposed a fine of Rs 1.8 lakh on Railways

Jhansi News: कोर्ट ने रेलवे पर ठोंका 1.8 लाख का जुर्माना

Sat, 29 Jun 2024 04:22 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Jun 2024 04:22 AM IST
विज्ञापन
Court imposed a fine of Rs 1.8 lakh on Railways
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

झांसी। साल 2016 में दिल्ली से इंदौर जा रही महिला यात्री का सामान मालवा एक्सप्रेस के आरक्षित कोच से चोरी हो गया था। यात्री ने रेलवे से शिकायत की लेकिन, कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद महिला यात्री दिल्ली में कंज्यूमर फोरम पहुंची और मुकदमा दर्ज कराया। अब कोर्ट ने रेलवे को क्षतिपूर्ति के रूप में 1.8 लाख रुपये महिला यात्री को बतौर क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता जया कुमारी का पक्ष अधिवक्ता प्रशांत प्रकाश ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (केंद्रीय जिला) के चेयरमैन इंदरजीत सिंह और सदस्य रश्मि बंसल के सामने पेश किया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जया जनवरी 2016 में मालवा एक्सप्रेस के एसी कोच में यात्रा कर रही थीं। ट्रेन झांसी से ग्वालियर के बीच थी, तभी उनका बैग चोरी हो गया। घटना की जानकारी उन्होंने टीटीई को दी और जीआरपी काे लिखित तहरीर देकर मामला दर्ज कराया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उपभोक्ता फोरम ने अब रेलवे को 1.8 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

--
रेलवे की एक न चली
रेलवे ने फोरम में अपना तर्क रखते हुए कहा कि यात्री ने अपने सामान की निगरानी नहीं की, जिसके चलते चोरी हुई। लेकिन, कोर्ट ने रेलवे के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने कहा, एफआईआर दर्ज कराने के लिए महिला को अधिकारियों के चक्कर लगाने में कितना परेशान होना पड़ा। इससे साफ है कि पीड़िता को कानूनी अधिकारों के लिए परेशानी और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन


--

क्षतिपूर्ति में इतने रुपये देने होंगे
कोर्ट ने माना कि रेलकर्मियों ने लापरवाही बरती है, जिसका खामियाजा यात्री को उठाना पड़ा। इसीलिए, आयोग ने महिला यात्री को 80 हजार रुपये के नुकसान की भरपाई, परेशानी के लिए 20 हजार और आठ हजार रुपये खर्च देने का भी आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed