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Jhansi News: एक लाख का कर्ज न चुकाने पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना
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झांसी। अतिरिक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दिलीप सिंह ने एक लाख रुपये का कर्ज न चुका पाने पर अभियुक्त पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा तीन माह के कारावास की भी सजा सुर्नाई।
प्रेमनगर थाना इलाके के कछियाना पुुलिया नंबर नौ निवासी सैफ अहमद ने अतिरिक्त न्यायालय में वाद दायर किया था, जिसमें बताया था कि उसने 13 फरवरी 2019 को सिविल लाइन निवासी सैयद इरशाद अली को एक लाख रुपये उधार दिए थे। इसके एवज में उसने 25 नवंबर 2019 की तिथि की चेक दी थी। तय अवधि में भुगतान के लिए चेक बैंक में प्रस्तुत की, परंतु खाते में पर्याप्त रकम न होने की वजह से वह बाउंस हो गई। इसके बाद रकम वापसी के लिए नोटिस जारी किए गए, परंतु कर्ज की रकम लौटाई नहीं गई।
न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त इरशाद अली को तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा अदालत ने अर्थदंड की राशि में से एक लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति वादी को देने के निर्देश जारी किए।
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प्रेमनगर थाना इलाके के कछियाना पुुलिया नंबर नौ निवासी सैफ अहमद ने अतिरिक्त न्यायालय में वाद दायर किया था, जिसमें बताया था कि उसने 13 फरवरी 2019 को सिविल लाइन निवासी सैयद इरशाद अली को एक लाख रुपये उधार दिए थे। इसके एवज में उसने 25 नवंबर 2019 की तिथि की चेक दी थी। तय अवधि में भुगतान के लिए चेक बैंक में प्रस्तुत की, परंतु खाते में पर्याप्त रकम न होने की वजह से वह बाउंस हो गई। इसके बाद रकम वापसी के लिए नोटिस जारी किए गए, परंतु कर्ज की रकम लौटाई नहीं गई।
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न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त इरशाद अली को तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा अदालत ने अर्थदंड की राशि में से एक लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति वादी को देने के निर्देश जारी किए।
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