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कोरोना पीड़ित का वेतन काटा तो होगी कार्रवाई

Thu, 29 Apr 2021 02:40 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 29 Apr 2021 02:40 AM IST
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corona indected saleray
ललितपुर। कोरोना की वजह से पीड़ित कर्मचारियों को उनके संस्थानों द्वारा यदि वेतन कटौती की जाती है तो ऐसे नियोजकों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना से पीड़ित कर्मचारियों को उनके नियोजकों द्वारा 28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश भी देना होगा।
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सहायक श्रम आयुक्त संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से कोविड-19 रोग के फैलाव के दृष्टिगत आदेश प्राप्त हुए हैं कि कोविड-19 से पीड़ित कर्मचारियों/कर्मकारों, जो कोविड-19 से संदिग्ध रूप से प्रभावित हों और क्वारंटीन में रखे गए हों, उन्हें उनके नियोजकों द्वारा 28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश प्रदान किया जाएगा। ऐसा अवकाश केवल तभी अनुमन्य होगा जब ऐसे कर्मकार या कर्मचारी स्वस्थ्य होने के बाद अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रदान प्रस्तुत करेंगे। श्रम प्रवर्तन अधिकारी डीपी अग्रहरि ने बताया गया कि ऐसी दुकानों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों/कारखानों, जो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों से अस्थायी रूप से बंद हैं, के कर्मचारियों/कर्मकारों को ऐसी अस्थायी बंदी अवधि के लिए उनके नियोजकों द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा। ऐसी समस्त दुकानों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों/कारखानों जहां दस या उससे अधिक कर्मकार नियोजित/योजित हों, को उक्त अधिष्ठानों के सूचना पट्ट और मुख्य द्वार पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा।
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