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Jhansi News: दतिया में कैल्शियम कार्बाइड गन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध
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बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कलेक्टर ने जारी किया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
दतिया। मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखेड़े ने जिले में कैल्शियम कार्बाइड गन के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध बच्चों की सुरक्षा और आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।
जिला प्रशासन के अनुसार, कैल्शियम कार्बाइड गन और गैस पाइप जैसे खतरनाक साधनों से बच्चों की आंखें खराब होने और गंभीर रूप से जख्मी होने की घटनाएं सामने आती हैं। यह पदार्थ पानी के संपर्क में आने पर ज्वलनशील और विषैली एसिटिलीन गैस बनाता है। यह गैस जन-सामान्य के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक और गैर-कानूनी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशों के पालन में यह रोक लगाई गई है। जिले की राजस्व सीमा में इसके निर्माण, क्रय-विक्रय, प्रदर्शन व उपयोग पर भी प्रतिबंध है।
कार्रवाई और जागरूकता
प्रशासन और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से जिलेभर में सर्चिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य कार्बाइड गन के अवैध कारोबार व उपयोग के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नगरीय निकायों के अधिकारियों को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया है। इससे लोग इसके खतरों के प्रति सचेत रहेंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
दतिया। मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखेड़े ने जिले में कैल्शियम कार्बाइड गन के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध बच्चों की सुरक्षा और आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।
जिला प्रशासन के अनुसार, कैल्शियम कार्बाइड गन और गैस पाइप जैसे खतरनाक साधनों से बच्चों की आंखें खराब होने और गंभीर रूप से जख्मी होने की घटनाएं सामने आती हैं। यह पदार्थ पानी के संपर्क में आने पर ज्वलनशील और विषैली एसिटिलीन गैस बनाता है। यह गैस जन-सामान्य के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक और गैर-कानूनी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशों के पालन में यह रोक लगाई गई है। जिले की राजस्व सीमा में इसके निर्माण, क्रय-विक्रय, प्रदर्शन व उपयोग पर भी प्रतिबंध है।
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कार्रवाई और जागरूकता
प्रशासन और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से जिलेभर में सर्चिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य कार्बाइड गन के अवैध कारोबार व उपयोग के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नगरीय निकायों के अधिकारियों को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया है। इससे लोग इसके खतरों के प्रति सचेत रहेंगे।
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