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मास्क न पहनने वाले वाहन चालकों के हुए चालान

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Sat, 30 May 2020 09:42 PM IST
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chalans of those who not wore mask
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : demo
लॉकडाउन के नियमों का पालन करने को लेकर पूरे जनपद में पुलिस ने शुक्रवार से अभियान चलाया है। महानगर के चौराहों से लेकर जगह-जगह सीमाओं पर बैरियर लगाकर वाहनों को चेक किया गया। लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया। जो लोग मास्क लगाकर नहीं आए उन पर 100 रुपये जुर्माना लगाया गया। नियम के अनुसार बिना मास्क या फेस कवर के बाहर निकलने पर पहली और दूसरी बार में सौ-सौ रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। तीसरी बार पकड़े जाने और उसके बाद हर बार उल्लंघन करने पर 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान दोपहिया वाहन पर दो व्यक्तियों के बैठने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार दो सवारी के साथ पकड़े जाने पर 250 रुपये जुर्माना, दूसरी बार 500 रुपये, तीसरी बार 1000 रुपये और इसके बाद भी उल्लंघन करते पकड़े जाने पर वाहन चालक का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। गाड़ी नहीं चला पाने वालों को छूट एसपी राहुल मिठास ने बताया कि दोपहिया वाहन पर अगर दो लोग चलते पाए गए तो जुर्माने के साथ लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। इस नियम में उन लोगों को छूट होगी जिन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता और वे किसी के साथ ऑफिस या अन्य जरूरी काम से जा रहे हों। पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट लगाना व मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
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