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युवक की मौत के मामले में चौकी इंचार्ज व पुलिस वालों पर रिपोर्ट

Thu, 20 Feb 2020 01:54 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 20 Feb 2020 01:54 AM IST
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case rajistered against sub inspecter
ललितपुर। पुलिस हिरासत में हालत बिगड़ने के बाद युवक की मौत हो जाने के मामले में कोतवाली पुलिस ने सदर चौकी इंचार्ज व दो पुलिस कर्मियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी मामले में अवैध रूप से बीस हजार रुपये लेने के आरोप में एक महिला पत्रकार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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नाराहट निवासी भगवान दास पुत्र कड़ोरे कुशवाहा ने कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 17 फरवरी को रात्रि करीब साढ़े तीन बजे सदर पुलिस चौकी इंचार्ज अटल बिहारी व दो कांस्टेबल घर आए और उसके भाई देवेंद्र सिंह को उठाकर ले गए। आरोप लगाया कि देवेंद्र को कोतवाली की हवालात में बंद कर बेल्टों व लात- घूसों से पीटा गया। देवेंद्र को भी दवा नहीं लेनी दी। मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया। धमकी दी कि ऐसे केस में फंसाएंगे कि कभी जमानत नहीं होगी। इससे देेवेंद्र सदमे में आ गया और उसके सीने में दर्द होने लगा। कोतवाली पहुंचकर उसने भी पुलिस से निवेदन किया कि भाई को जमानत पर छोड़ दो, ताकि इलाज हो सके। आवश्यकता पड़ने पर वह उसे फिर पेश कर देगा। लेकिन, चौकी इंचार्ज ने न तो उसको छोड़ा और न इलाज कराया। 18 फरवरी को दोपहर करीब साढ़े बारह बजे देवेंद्र की मौत हो गई। इस दौरान कोतवाली परिसर में महिला पत्रकार पूजा कश्यप ने माममला निपटाने के नाम पर बीस हजार रुपये भी उससे ले लिए। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में सदर चौकी इंचार्ज रहे अटल बिहारी, दो अज्ञात कांस्टेबल और पत्रकार पूजा कश्यप के खिलाफ धारा 363, 304, 323, 504, 506, 386 व 166ए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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