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सुपारी, मैंथा और पान मसाला कारोबारी भर रहे कम टैक्स
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झांसी। वाणिज्य कर विभाग सुपारी, मैंथा ऑयल और पान मसाला कारोबारियों के खिलाफ अभियान चला रहा है। इन वस्तुएं से जुड़ी जो भी गाड़ियां मंडल में प्रवेश कर रहीं हैं उनके बिलों की जांच की जा रही है। माना जा रहा कि ये कारोबारी कम टैक्स भर रहे हैं।
दरअसल, जीएसटी में सुपारी व मैंथा ऑयल पर पांच- पांच प्रतिशत व पान मसाला पर 28 प्रतिशत टैक्स लगता है। मंडल के झांसी, जालौन व ललितपुर में पान मसाला के 36, मैंथा ऑयल के छह और सुपारी के दस कारोबारी पंजीकृत हैं। विभाग को जिस हिसाब से टैक्स मिलना चाहिए, उतना मिल नहीं रहा है। अफसरों को इन वस्तुओं पर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की सूचनाएं मिली रहीं थीं। इसी के चलते अब विभाग ने उक्त वस्तुओं के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इस संबंध में ज्वाइंट कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अभियान शुरू कर दिया है। सुपारी, मैंथा ऑयल व पान मसाला से जुड़ीं जो भी गाड़ियां मंडल में प्रवेश कर रहीं हैं उनके ई वे बिल चेक किए जा रहे हैं।
पान मसाले पर वसूला 18 लाख जुर्माना
वाणिज्य कर सचल दल ने दिल्ली से मेघालय पान मसाला लेकर जा रहे एक वाहन के प्रपत्रों की जांच की। प्रपत्रों की जांच में पाया गया कि पान मसाला बिना ई वे बिल के जरिये ले जाया जा रहा है। संबंधित कारोबारी द्वारा 18 लाख रुपये जुर्माना जमा कराने पर माल छोड़ा गया।
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दरअसल, जीएसटी में सुपारी व मैंथा ऑयल पर पांच- पांच प्रतिशत व पान मसाला पर 28 प्रतिशत टैक्स लगता है। मंडल के झांसी, जालौन व ललितपुर में पान मसाला के 36, मैंथा ऑयल के छह और सुपारी के दस कारोबारी पंजीकृत हैं। विभाग को जिस हिसाब से टैक्स मिलना चाहिए, उतना मिल नहीं रहा है। अफसरों को इन वस्तुओं पर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की सूचनाएं मिली रहीं थीं। इसी के चलते अब विभाग ने उक्त वस्तुओं के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इस संबंध में ज्वाइंट कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अभियान शुरू कर दिया है। सुपारी, मैंथा ऑयल व पान मसाला से जुड़ीं जो भी गाड़ियां मंडल में प्रवेश कर रहीं हैं उनके ई वे बिल चेक किए जा रहे हैं।
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पान मसाले पर वसूला 18 लाख जुर्माना
वाणिज्य कर सचल दल ने दिल्ली से मेघालय पान मसाला लेकर जा रहे एक वाहन के प्रपत्रों की जांच की। प्रपत्रों की जांच में पाया गया कि पान मसाला बिना ई वे बिल के जरिये ले जाया जा रहा है। संबंधित कारोबारी द्वारा 18 लाख रुपये जुर्माना जमा कराने पर माल छोड़ा गया।
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