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करदाता ध्यान दें, आयकर रिटर्न भरने की नजदीक आ रही आखिरी तारीख

Thu, 17 Dec 2020 12:56 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Dec 2020 12:56 AM IST
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Alert income tax pear form fill last date near
झांसी। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। अंतिम दिनों में बढ़ी संख्या में करदाताओं ने रिटर्न भरना शुरू कर दिया है। इस महीने जीएसटी से जुड़े भी कई रिटर्न दाखिल होने हैं। इस महीने पांच करोड़ रुपये से ऊपर के टर्न ओवर वाले कारोबारियों को भी जीएसटी 3 बी रिटर्न भरना है। पिछले साल की तुलना में इस साल नवंबर माह तक 50 हजार कम करदाताओं ने टैक्स जमा किया है।
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वर्तमान समय में आयकर रिटर्न भरना सभी के लिए उपयोगी है। हर खरीद, बिक्री, लोन लेने आदि में रिटर्न की आवश्यकता पड़ती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बार कोरोना महामारी के चलते 31 जुलाई को रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। तारीख बढ़ने के कारण रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता भी धीमे पड़े थे। पिछले साल की तुलना में नवंबर तक 50 हजार कम करदाताओं ने अपने टैक्स जमा किए हैं। अभी तक 60085 करदाताओं ने अपने रिटर्न ऑनलाइन दाखिल किए हैं। हालांकि, करदाताओं ने आखिरी तारीख नजदीक आता देखकर सलाहकारों के पास जाकर अपना रिटर्न भरवाना शुरू कर दिया है। झांसी- ललितपुर परिक्षेत्र में 1.41 लाख करदाता है।
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31 तक ये रिटर्न होने हैं दाखिल
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- 2019-20 का सामान्य करदाताओं के लिए वार्षिक आयकर रिटर्न।
- 2018-19 के लिए जीएसटी आर- 9 वार्षिक रिटर्न सामान्य करदाताओं के लिए।
- 2018- 19 के लिए जीएसटीआर 9 सी में जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट।
- 2018-19 के लिए जीएसटीआर 9 ए समाधान योजना के करदाताओं के लिए।
- 2019- 20 के लिए आयकर के लिए ऑडिट रिपोर्ट।
- 2019-20 के लिए कंपनी के निदेशकों का डीआरइएन रिटर्न।
- 2019-20 के लिए जीएसटीआर 9 के वार्षिक रिटर्न।
- 2019-20 के लिए जीएसटीआर 9 ए के समाधान योजना के वार्षिक रिटर्न।
- 2019-20 केे लिए जीएसटीआर 9 सी में वार्षिक रिपोर्ट।
- आयकर में विवाद से विश्वास योजना अपनाने की अंतिम तारीख।
रिटर्न दाखिल करने के लाभ
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- कभी कोई जांच हो जाए तो रिटर्न साक्ष्य के काम आता है।
- रिटर्न भरने से आपकी आर्थिक हैसियत का पता लगता है।
- कोई भी लोन कराने के लिए तीन साल का रिटर्न दाखिल होना जरूरी।
- देश से बाहर जाने के लिए इमीग्रेशन प्रोफाइल में वीजा के लिए जरूरी।
- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में दुर्घटना क्लेम के लिए।
- रिटर्न से आपकी आय का प्रूफ भी होता है।
- आजकल सभी खरीद व अन्य गतिविधियां पैन कार्ड से लिंक होने से सरकार पर आपकी नजर है, इसलिए रिटर्न दाखिल कर आप किसी भी तरह की कार्रवाई से बच सकते हैं।
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