फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   विद्युत अफसर पर पांच सौ रुपये जुर्माना

विद्युत अफसर पर पांच सौ रुपये जुर्माना

Thu, 07 Nov 2013 05:43 AM IST
Jhansi
Jhansi Updated Thu, 07 Nov 2013 05:43 AM IST
विज्ञापन
झांसी। स्थायी लोक अदालत ने विद्युत मीटर बदलने के एवज में मीटर मूल्य वसूलने के मामले में विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। उक्त राशि याचिका कर्ता को याचिका खर्च के रूप में दी जाएगी। यह फैसला स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने सुनाया।
विज्ञापन

मालूम हो कि नार्मल स्कूल के सामने तालपुरा स्थित जीत स्टील वर्क्स के संचालक दलजीत पाठ्या ने वाद दायर कर बताया था कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने 28 फरवरी को स्वेच्छा से विद्युत मीटर बदल दिया था, जबकि वह बिल्कुल सही था और न ही उसने मीटर बदलने के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद विभाग द्वारा भेजे गए बिल में मीटर का मूल्य 5,647 जोड़कर भेज दिया गया। उपभोक्ता ने मीटर मूल्य नहीं देने और बिल संशोधित करके भेजने को कहा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन उसे अदालत की शरण लेनी पड़ी। सुनवाई के बाद अध्यक्ष द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया कि याची को संशोधित बिल जारी कर दिया गया है। प्रत्यर्थी (अधिशासी अभियंता) याची को याचिका खर्चा के रूप में पांच सौ रुपये इस निर्णय के तीस दिन के अंदर प्रदान करे। इस मौके पर लोक अदालत के सदस्य अनूप कांत श्रीवास्तव एवं अनिल कुमार शर्मा मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed