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Jhansi News: 13 महीने में 487 लोगों ने की चेन पुलिंग, रेलवे ने वसूला डेढ़ करोड़ का जुर्माना

Tue, 01 Jul 2025 01:14 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Jul 2025 01:14 AM IST
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487 people pulled the chain in 13 months, railways collected a fine of 1.5 crores

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संवाद न्यूज एजेंसी

झांसी। झांसी मंडल में पिछले 13 महीने में 487 लोगों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन की रफ्तार रोकी। आरपीएफ ने ऐसे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे डेढ़ करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला। हालांकि समय-समय पर रेलवे प्रशासन की तरफ से सतर्कता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।



ट्रेनों में आपात स्थिति में ट्रेन को रोकने के लिए प्रत्येक कोच में चेन पुलिंग की सुविधा होती है, लेकिन कुछ यात्री इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। स्टेशन व आउटर पर चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोकने वाले ऐसे लोगों पर आरपीएफ ने कार्रवाई की। झांसी स्टेशन में 91 मामले दर्ज हुए। सभी 91 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 11,475 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
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ग्वालियर स्टेशन में 208 मामलों में सभी आरोपियों को पकड़ा गया और 33,400 रुपये का जुर्माना लिया गया। मुरैना स्टेशन में 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 22,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। बांदा स्टेशन में 28 मामलों में सभी को पकड़ा गया और 16,100 रुपये का जुर्माना लिया गया। उरई स्टेशन में 18 मामलों में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर 18,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। सीनियर डीसीएम अमन वर्मा ने बताया कि बिना वजह चेन खींचना गैरकानूनी है। यह ट्रेनों के समय पर चलने में रुकावट डालता है और अन्य यात्रियों को परेशानी होती है।
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कार्रवाई का नियम



ट्रेन में आपातकालीन अलार्म चेन खींचने पर भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई की जाती है। इस धारा के अनुसार यदि कोई यात्री बिना किसी ठोस कारण के चेन खींचता है तो उसे एक साल तक की जेल या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।
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