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खुले में मांस बेचने पर होगी कार्रवाई
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खुले में मांस बेचने पर होगी कार्रवाई
झांसी। जिलाधिकारी के निर्देश पर खुले में मांस बेचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश मिलते ही टीम का गठन कर दिया गया है। समिति में सीटी मजिस्ट्रेट, नगर अतिक्रमण अधिकारी, क्षेत्राधिकारी शहर, क्षेत्राधिकारी सदर के साथ ही मुख्य खाद्य अधिकारी को नियुक्त किया गया है।
खुले में मांस बेचने की लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती का रुख अख्तियार किया है। जिलाधिकारी ने कार्रवाई के लिए समिति का गठन कर दिया है। गांधी सभागार में मीट व्यापारियों के साथ ही बेचने वालों की बैठक की गई। बैठक में बताया गया मानक के विपरीत मांस बेचने व बिना पंजीकरण कराये मांस बेचने पर तुरंत ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही किसी भी जानवर को दुकान या संस्थान के भीतर स्लॉट नहीं किया जाएगा।
इसके लिए सिर्फ स्लॉटर हाउस में ही जानवर को स्लॉट कर संस्थान पर ही मांस को बेचा जाएगा। खुले में मांस की बिक्री मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस मौके पर दुकानदारों की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान सप्ताह भर के भीतर ही सभी मानकों को पूरा करने का आदेश जारी किया गया है।
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जिला अभिहित अधिकारी राजेश द्विवेदी ने बताया कि सभी संस्थान के संचालकों को नियम के दायरे में ही मांस को बेचने के लिए कहा गया है। सप्ताह भर के भीतर सभी नियमों को पूरा करने का समय दिया गया है। सप्ताह भर की अवधि के बाद अभियान चलाकर मांस की दुकानों को जांचा जाएगा। कमी मिलने पर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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झांसी। जिलाधिकारी के निर्देश पर खुले में मांस बेचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश मिलते ही टीम का गठन कर दिया गया है। समिति में सीटी मजिस्ट्रेट, नगर अतिक्रमण अधिकारी, क्षेत्राधिकारी शहर, क्षेत्राधिकारी सदर के साथ ही मुख्य खाद्य अधिकारी को नियुक्त किया गया है।
खुले में मांस बेचने की लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती का रुख अख्तियार किया है। जिलाधिकारी ने कार्रवाई के लिए समिति का गठन कर दिया है। गांधी सभागार में मीट व्यापारियों के साथ ही बेचने वालों की बैठक की गई। बैठक में बताया गया मानक के विपरीत मांस बेचने व बिना पंजीकरण कराये मांस बेचने पर तुरंत ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही किसी भी जानवर को दुकान या संस्थान के भीतर स्लॉट नहीं किया जाएगा।
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इसके लिए सिर्फ स्लॉटर हाउस में ही जानवर को स्लॉट कर संस्थान पर ही मांस को बेचा जाएगा। खुले में मांस की बिक्री मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस मौके पर दुकानदारों की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान सप्ताह भर के भीतर ही सभी मानकों को पूरा करने का आदेश जारी किया गया है।
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जिला अभिहित अधिकारी राजेश द्विवेदी ने बताया कि सभी संस्थान के संचालकों को नियम के दायरे में ही मांस को बेचने के लिए कहा गया है। सप्ताह भर के भीतर सभी नियमों को पूरा करने का समय दिया गया है। सप्ताह भर की अवधि के बाद अभियान चलाकर मांस की दुकानों को जांचा जाएगा। कमी मिलने पर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।