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हत्यारे को आजीवन कारावास-City
Updated Sun, 29 Jul 2018 08:36 AM IST
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हत्यारे को आजीवन कारावास
झांसी। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट नीलकंठ सहाय की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोतवाली के बाहर दतिया गेट पठौरिया निवासी रवि प्रकाश कोरी ने एक जुलाई 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका छोटा भाई हरेंद्र कुमार सुबह घर से निकला था। मुहल्ले में रहने वाला राकेश नाई उसे अपने साथ घर ले गया था। जहां छत पर ले जाकर सिर पर सरिये से प्रहार कर दिया था। गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां उपचार दौरान चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। शनिवार को अदालत ने आजीवन कारावास व तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीके राजपूत ने की।
झांसी। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट नीलकंठ सहाय की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोतवाली के बाहर दतिया गेट पठौरिया निवासी रवि प्रकाश कोरी ने एक जुलाई 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका छोटा भाई हरेंद्र कुमार सुबह घर से निकला था। मुहल्ले में रहने वाला राकेश नाई उसे अपने साथ घर ले गया था। जहां छत पर ले जाकर सिर पर सरिये से प्रहार कर दिया था। गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां उपचार दौरान चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। शनिवार को अदालत ने आजीवन कारावास व तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीके राजपूत ने की।