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जीएसटी: चश्मे पर भी टैक्स-City
Updated Mon, 17 Jul 2017 08:39 PM IST
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चश्मों पर बढ़ा टैक्स, महंगे हुए
सब हेड: नजर वाले पर 18 और धूप के पर 28 प्रतिशत लगेगा जीएसटी
क्रासर
वेट में सिर्फ पांच प्रतिशत ही लिया जाता था कर
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
जीएसटी लागू होने के बाद अब चश्मे के दाम अधिक बढ़ जाएंगे। नजर के चश्मे पर 18 और धूप के चश्मे पर 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा। अभी तक इन पर सिर्फ पांच फीसदी ही टैक्स लगता था।
शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चश्मे का उपयोग न करता हो। कुछ लोग नजर कमजोर होने के कारण इसे लगाते है तो कुछ आंखों की रोशनी सुरक्षित रखने और धूप से बचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद नजर और धूप के चश्मे महंगे हो जाएंगे। पहले इन पर पांच प्रतिशत टैक्स वसूला जाता था, परंतु अब नजर के चश्मों पर टैक्स बढ़ाकर 18 और धूप के चश्मों पर 28 प्रतिशत कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर अभी नजर का एक चश्मा बनवाने पर दो सौ रुपये खर्च आता था तो उस पर दस रुपये टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब 36 रुपये देना होगा। इतना ही नहीं चश्मे की फ्रेम, डिब्बी, साफ करने का तरल पदार्थ, कपड़ा, फिटिंग और आंखें जांचने की मशीन पर भी टैक्स लगाया गया है।
वाणिज्य कर विभाग के सहायक कमिश्नर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि जीएसटी में चश्मे के कारोबार पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। व्यापारी नए टैक्स का टैरिफ देखकर ही व्यापार करे, ताकि रिटर्न भरते समय उनको परेशानी न हो।
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फोटो
पुराना स्टॉक ही बेच रहे
मुझे पता चला है कि जीएसटी में चश्मे के प्रकारों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी कितना टैक्स किस पर लगना है? यह स्थिति साफ नहीं है। इस कारण अभी पुराना स्टॉक ही बेच रहा हूं।
सचिन, चश्मा वितरक।
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सब हेड: नजर वाले पर 18 और धूप के पर 28 प्रतिशत लगेगा जीएसटी
क्रासर
वेट में सिर्फ पांच प्रतिशत ही लिया जाता था कर
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
जीएसटी लागू होने के बाद अब चश्मे के दाम अधिक बढ़ जाएंगे। नजर के चश्मे पर 18 और धूप के चश्मे पर 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा। अभी तक इन पर सिर्फ पांच फीसदी ही टैक्स लगता था।
शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चश्मे का उपयोग न करता हो। कुछ लोग नजर कमजोर होने के कारण इसे लगाते है तो कुछ आंखों की रोशनी सुरक्षित रखने और धूप से बचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद नजर और धूप के चश्मे महंगे हो जाएंगे। पहले इन पर पांच प्रतिशत टैक्स वसूला जाता था, परंतु अब नजर के चश्मों पर टैक्स बढ़ाकर 18 और धूप के चश्मों पर 28 प्रतिशत कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर अभी नजर का एक चश्मा बनवाने पर दो सौ रुपये खर्च आता था तो उस पर दस रुपये टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब 36 रुपये देना होगा। इतना ही नहीं चश्मे की फ्रेम, डिब्बी, साफ करने का तरल पदार्थ, कपड़ा, फिटिंग और आंखें जांचने की मशीन पर भी टैक्स लगाया गया है।
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वाणिज्य कर विभाग के सहायक कमिश्नर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि जीएसटी में चश्मे के कारोबार पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। व्यापारी नए टैक्स का टैरिफ देखकर ही व्यापार करे, ताकि रिटर्न भरते समय उनको परेशानी न हो।
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पुराना स्टॉक ही बेच रहे
मुझे पता चला है कि जीएसटी में चश्मे के प्रकारों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी कितना टैक्स किस पर लगना है? यह स्थिति साफ नहीं है। इस कारण अभी पुराना स्टॉक ही बेच रहा हूं।
सचिन, चश्मा वितरक।