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31 को विभागाध्यक्ष के साथ पेश हों-City
Updated Sun, 27 Aug 2017 12:54 AM IST
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31 को विभागाध्यक्ष के साथ पेश हों
- सूचना आयोग ने मेडिकल कॉलेज के एपीआईओ को दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
राज्य सूचना आयोग ने महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के सहायक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ) को ब्लड बैंक विभागाध्यक्ष के साथ 31 अगस्त को पेश होने के निर्देश दिए हैं। ऐसे न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
पिछोर निवासी मुदित चिरवारिया ने 24 नवंबर 2016 को आरटीआई के तहत मेडिकल कॉलेज से एक से 15 मार्च 2015 तक किन-किन मरीजों को ब्लड बैंक से रक्त दिया गया, उसका ब्योरा मांगा था। ब्लड ग्रुप की जानकारी के साथ ही उस दौरान कार्यरत स्टाफ की भी सूची मांगी थी। इसकी सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग में अपील कर दी गई थी। मुदित ने बताया कि सुनवाई के दौरान आयोग ने सहायक जन सूचना अधिकारी डॉ. हरीशचंद्र आर्या को 31 अगस्त को ब्लड बैंक विभागाध्यक्ष के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही सूचना भी देने को कहा है।
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- सूचना आयोग ने मेडिकल कॉलेज के एपीआईओ को दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
राज्य सूचना आयोग ने महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के सहायक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ) को ब्लड बैंक विभागाध्यक्ष के साथ 31 अगस्त को पेश होने के निर्देश दिए हैं। ऐसे न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
पिछोर निवासी मुदित चिरवारिया ने 24 नवंबर 2016 को आरटीआई के तहत मेडिकल कॉलेज से एक से 15 मार्च 2015 तक किन-किन मरीजों को ब्लड बैंक से रक्त दिया गया, उसका ब्योरा मांगा था। ब्लड ग्रुप की जानकारी के साथ ही उस दौरान कार्यरत स्टाफ की भी सूची मांगी थी। इसकी सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग में अपील कर दी गई थी। मुदित ने बताया कि सुनवाई के दौरान आयोग ने सहायक जन सूचना अधिकारी डॉ. हरीशचंद्र आर्या को 31 अगस्त को ब्लड बैंक विभागाध्यक्ष के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही सूचना भी देने को कहा है।
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