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नए मतदाता बनने के लिए अभियान एक जुलाई से-Dehat
Updated Fri, 23 Jun 2017 08:47 PM IST
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नए मतदाता बनने को अभियान 01 से
- राजनीतिक दल अपने कार्यालयों में बनाए आनलाइन सिस्टम
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
जिलाधिकारी कर्णसिंह चौहान ने कहा कि नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए 01 से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। राजनीतिक दल बूथ लेबल एजेंट (बीएलए) तैयार करके सूची उपलब्ध करा दें और बीएलओ के साथ काम करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मतदाता बनाया जा सके।
शुक्रवार को गांधी सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि नए मतदाता बनाने के अभियान में 09 और 23 जुलाई विशेष तिथियां हैं। इस दिन सभी बीएलओ बूथ पर रहेंगे और नए मतदाता बनाने के लिए फार्म- 6 भरे जाएंगे। यदि कोई पात्र है और मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं है तो उसका भी फार्म-6 भरा जाए। उससे यह शपथ पत्र भी लिया जाए कि उसका किसी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं है। जिनकी आयु 01 जनवरी 2017 को 18 वर्ष पूरी हो गई है, वह मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। बीएलओ मृतक मतदाताओं के नाम सूची से काटेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतक दल अपने- अपने कार्यालयों में आनलाइन सिस्टम बनाएं तो मतदाता सूची में नाम बढ़ाने की आसानी हो जाएगी।
डीआईओ दीपक सक्सेना ने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) पर आनलाइन आवेदन कर मतदाता बन सकते हैं। पोर्टल पर फार्म- 6,7,8 और 8ए उपलब्ध हैं। इस मौके पर राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह, छत्रपाल सिंह, जयपाल अहिरवार, संजीव तिवारी, गोकुल दुबे, नंदलाल वर्मा, पवन साहू उपस्थित रहे।
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नए मतदाता बनने को अभियान 01 से
- राजनीतिक दल अपने कार्यालयों में बनाए आनलाइन सिस्टम
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
जिलाधिकारी कर्णसिंह चौहान ने कहा कि नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए 01 से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। राजनीतिक दल बूथ लेबल एजेंट (बीएलए) तैयार करके सूची उपलब्ध करा दें और बीएलओ के साथ काम करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मतदाता बनाया जा सके।
शुक्रवार को गांधी सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि नए मतदाता बनाने के अभियान में 09 और 23 जुलाई विशेष तिथियां हैं। इस दिन सभी बीएलओ बूथ पर रहेंगे और नए मतदाता बनाने के लिए फार्म- 6 भरे जाएंगे। यदि कोई पात्र है और मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं है तो उसका भी फार्म-6 भरा जाए। उससे यह शपथ पत्र भी लिया जाए कि उसका किसी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं है। जिनकी आयु 01 जनवरी 2017 को 18 वर्ष पूरी हो गई है, वह मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। बीएलओ मृतक मतदाताओं के नाम सूची से काटेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतक दल अपने- अपने कार्यालयों में आनलाइन सिस्टम बनाएं तो मतदाता सूची में नाम बढ़ाने की आसानी हो जाएगी।
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डीआईओ दीपक सक्सेना ने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) पर आनलाइन आवेदन कर मतदाता बन सकते हैं। पोर्टल पर फार्म- 6,7,8 और 8ए उपलब्ध हैं। इस मौके पर राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह, छत्रपाल सिंह, जयपाल अहिरवार, संजीव तिवारी, गोकुल दुबे, नंदलाल वर्मा, पवन साहू उपस्थित रहे।
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