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लेखराज प्रकरण में विष्णु राय समेत 11 को मिली जमानत

Fri, 28 Oct 2022 11:22 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Oct 2022 11:22 PM IST
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11 including Vishnu Rai got bail in Lekhraj case
झांसी। कुख्यात लेखराज सिंह यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश के आरोप में जेल में बंद पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मीरा राय के पति विष्णु राय समेत 11 आरोपियों की जमानत अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली है। सभी को न्यायालय ने हिदायत के साथ जमानत दी है।
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कुख्यात लेखराज सिंह यादव को 16 सितंबर को कन्नौज जेल से झांसी पेशी पर लाया गया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि कचहरी से बाहर आने पर उसे पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश की गई थी। इस मामले में अलग-अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। एक मुकदमा नवाबाद थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें विष्णु राय समेत 19 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इनमें से विष्णु राय व अन्य 10 आरोपी रहीश यादव, अंकित, वहीद खान, अमित यादव उर्फ गुड्डा, बृजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, भगवान दास, रंजीत राय, दीनदयाल कुशवाहा व रितुराज सिंह ने जमानत के लिए विशेष न्यायालय (एमपी/एमएल कोर्ट) /अपर सत्र न्यायाधीश विकास नागर की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल कीं थीं, जो सुनवाई के बाद शुक्रवार मंजूर कर ली गईं हैं।
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हालांकि, अदालत ने सभी को हिदायत दी है कि वे मुकदमे की विवेचना व विचारण में सहयोग करेंगे और साक्षियों को डराएंगे, धमकाएंगे नहीं और न ही सुबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। मुकदमे के दौरान प्रत्येक तिथि पर यथा संभव न्यायालय में उपस्थित होना होगा। इसके अलावा यह भी हिदायत दी गई कि बगैर न्यायालय की अनुमति के कोई भी अपना वर्तमान निवास स्थान नहीं बदलेगा। इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत आदेश निरस्त कर दिया जाएगा।
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जेल से रिहाई आसान नहीं
झांसी। कुख्यात लेखराज को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश करने के मुकदमे में विष्णु राय समेत 11 आरोपियों की जमानत अर्जी भले ही मंजूर कर ली गईं हैं, परंतु उनका जेल से बाहर आना मुश्किल बना हुआ है। बता दें कि नवाबाद थाना पुलिस ने हाल ही में बुधवार को 19 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है। इसमें पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव व विष्णु राय भी नामजद हैं। अब पुलिस का जोर गैंगस्टर के मुकदमे में वारंट तामील कराने पर है। गैंगस्टर मुकदमे के वारंट तामील हो जाने पर वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
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