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Jhansi News: नाबालिग को अगवाकर दुष्कर्म करने वाले को दस साल कैद
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झांसी। नाबालिग को अगवा करके उसके संग दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना ने दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। तीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक चंद्र प्रकाश शर्मा के मुताबिक उल्दन में मजदूर परिवार निवास करता था। 27 फरवरी 2016 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर से लापता हो गई। पिता ने उल्दन थाने में पुत्री की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच पड़ताल में अनिल (27) पुखरायां का नाम सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
उसके खिलाफ 28 जून को आईपीसी की धारा 363, 376 एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मामले की सुनवाई आरंभ हुई। अभियोजन पक्ष ने आधा दर्जन से अधिक गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आदेश सुनाया। कोर्ट ने सुबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा दी गई।
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तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अनिल को धारा 363 का भी दोषी पाया गया। इसके तहत उसे चार साल की कैद एवं दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
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विशेष लोक अभियोजक चंद्र प्रकाश शर्मा के मुताबिक उल्दन में मजदूर परिवार निवास करता था। 27 फरवरी 2016 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर से लापता हो गई। पिता ने उल्दन थाने में पुत्री की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच पड़ताल में अनिल (27) पुखरायां का नाम सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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उसके खिलाफ 28 जून को आईपीसी की धारा 363, 376 एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मामले की सुनवाई आरंभ हुई। अभियोजन पक्ष ने आधा दर्जन से अधिक गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आदेश सुनाया। कोर्ट ने सुबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा दी गई।
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तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अनिल को धारा 363 का भी दोषी पाया गया। इसके तहत उसे चार साल की कैद एवं दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह दोनों सजा एक साथ चलेंगी।