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Jhansi News: छात्रा से दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा

Fri, 13 Mar 2026 01:41 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Mar 2026 01:41 AM IST
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10-Year Sentence in Student Rape Case
संवाद न्यूज एजेंसी
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झांसी। घर में घुसकर छात्रा से दुष्कर्म के मामले में अपर न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी ने रक्सा निवासी अखिलेश पाल को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी मामले में मारपीट एवं धमकाने के आरोपी उसके परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, रक्सा के ग्राम सिमरा निवासी अखिलेश पाल (हाल निवासी दतिया गेट के बाहर नकटा चौपड़ा) के खिलाफ कोतवाली में छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। कॉलेज जाते समय रास्ते में आरोपी उसका पीछा करने के साथ छेड़खानी करता था। अखिलेश के परिजनों से यह बात बताने पर वे भी गाली-गलौज करते हुए धमकाने लगे।
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10 अप्रैल 2022 की दोपहर दो बजे उसके माता-पिता बाजार गए थे। छात्रा घर में अकेली थी। आरोप है कि उसी दौरान अखिलेश घर में आ घुसा और दुष्कर्म किया। यह बात किसी से बताने पर चेहरे को तेजाब से जला देने की धमकी देते हुए भाग निकला। डर कर छात्रा चुप रही। आरोपी उसे रोजाना धमकी भरे मैसेज भेजता था। घबराकर उसने यह बात अपने परिजनों को बताई।
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इसके बाद छात्रा ने 10 अगस्त 2022 को कोतवाली में अखिलेश पाल समेत उसके पिता गुरुदयाल, मां उर्मिला, चाचा सेवाराम, चाची गीता एवं अवसर के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट 22 सितंबर 2022 को दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से अखिलेश के खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए कोर्ट ने उसे दोषी पाया और सजा सुनाई। वहीं, गुरुदयाल, उर्मिला, सेवाराम, गीता एवं अवसर पाल के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने पर उन्हें बरी कर दिया।




आपत्तिजनक फोटो भेजकर रुपये की मांग करने वालों की जमानत अर्जी खारिज
झांसी। जयपुर के व्यापारी 30 वर्ष से विदेश में परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने साइबर थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनके परिजनों के नंबर पर आपत्तिजनक पोस्ट कर रुपयों की मांग की गई। कॉल कर रुपये न देने पर धमकी दी गई। उन्होंने बताया कि किसी ने उनका कंप्यूटर हैककर डेटा चुराया और आपत्तिजनक फोटो एडिट कर भेज दिया। साइबर टीम ने पाया कि आरोपी बबीना कैंट निवासी नितिन कुमार है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बृहस्पतिवार को आरोपी ने जमानत याचिका दायर की लेकिन सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल ने इसे निरस्त कर दिया। संवाद
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