फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   jayaprada's petition to notice Azam Khan

जयाप्रदा की याचिका पर आजम खां को नोटिस

Thu, 23 May 2013 09:29 PM IST
इलाहाबाद/ब्यूरो
इलाहाबाद/ब्यूरो Updated Thu, 23 May 2013 09:29 PM IST
विज्ञापन
jayaprada's petition to notice Azam Khan
रामपुर से सांसद जयाप्रदा की लाल बत्ती लगी कार का चालान करने के मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश के कबीना मंत्री आजम खां को नोटिस जारी किया।
विज्ञापन


कोर्ट ने आजम के अलावा प्रमुख सचिव परिवहन, प्रमुख सचिव गृह, एआरटीओ रामपुर तथा थाना प्रभारी सिविल लाइंस रामपुर को भी नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया है।

सभी पक्षकारों को आठ जुलाई तक अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करना है। आजम खां को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

जयाप्रदा द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुनील अंबवानी और न्यायमूर्ति भारत भूषण की खंडपीठ ने सांसद की लाल बत्ती गाड़ी के चालान की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है।
विज्ञापन


याचिका में कहा गया है कि कैबिनेट मंत्री आजम खां के इशारे पर एआरटीओ कौशलेंद्र यादव और एसएचओ सिविल लाइंस आले हसन ने जानबूझकर उनकी गाड़ी पर लगी लाल बत्ती उतार ली तथा कार का चालान कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


उनको 25 हजार रुपये चालान भरने का नोटिस दिया गया है।

जयाप्रदा के वकील सिद्धार्थ सिंह ने एक प्रार्थनापत्र देकर कहा कि उन पर कुछ लोगों ने 20 मई को उस वक्त हमला किया था जब वह एक अन्य सांसद के मुकदमे की पैरवी के लिए कानपुर जा रहे थे।


इस हमले में उनको गंभीर चोटें आई। याचिका में प्रमुख सचिव परिवहन और प्रमुख सचिव गृह से पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की गई है।

खंडपीठ ने चालान के क्रम में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाते हुए पक्षकारों को आठ जुलाई तक नोटिस पर जवाब देने को कहा है। याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed