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Used to sexually abuse and misbehave on the pretext of teaching, got 10 years sentence

Tue, 17 Aug 2021 12:23 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 17 Aug 2021 12:23 AM IST
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Used to sexually abuse and misbehave on the pretext of teaching, got 10 years sentence
मड़ियाहूं थाना क्षेत्र निवासी आठ वर्षीय लड़की से यौन शोषण व दुराचार करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट तृतीय ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ है।
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मड़ियाहूं थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने 17 अगस्त 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था अनिल उर्फ संतोष दुबे उसकी बेटी को पढ़ाने में सहयोग करता था। मौका पाकर उसका यौन शोषण तथा उसके साथ दुराचार किया। इसकी शिकायत लड़की ने अपने दादी से की, जिसके बाद परिवार वालों ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। बच्ची ने मजिस्ट्रेट को दिए बयान में घटना की पुष्टि किया। कोर्ट ने समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी अनिल को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दंडित किया।
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