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Jaunpur News: दो सगे भाइयों को 10 वर्ष की सजा व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड

Tue, 23 May 2023 11:41 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 23 May 2023 11:41 PM IST
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Two real brothers were sentenced to 10 years
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय शरद कुमार त्रिपाठी ने सिकरारा थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में दो सगे भाइयों को 10 वर्ष की सजा व प्रत्येक को 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना की एफआईआर वादी बलराम ने सिकरारा थाने में दर्ज कराया था।अभियोजन कथानक के अनुसार घटना 15 जुलाई 2002 को सुबह आठ बजे की है। सभाजीत, शिवकुमार, सुरेश पुरानी रंजिशवश रिवाल्वर, कट्टा गड़ासी लेकर ललकारते हुए वादी के दरवाजे पर आकर गालियां देने लगे। वादी के मना करने पर शिव कुमार के ललकारने पर सभाजीत वादी पर फायर करने लगे। वादी को सीने, पेट व शरीर के अन्य भागों पर चोट आई। उसे बचाने उसका भतीजा आशीष आया तो सभाजीत व सुरेश उस पर भी फायर कर चोटें पहुंचाई। घटनास्थल पर मौजूद कैलाश हृदय नारायण आदि लोगों ने बीचबचाव किया। वादी व उसके भतीजे को लोग जीप से लेकर जिला चिकित्सालय ले गए, जहां उनका इलाज चला। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील लाल बहादुर पाल ने गवाहों की जांच की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शिव कुमार व सुरेश को हत्या के प्रयास में दोषी पाते हुए सजा सुनाई। सभाजीत की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई थी।
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