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आवागमन पर रात आठ से सुबह सात बजे तक प्रतिबंध
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जौनपुर। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए प्रतिदिन रात्रि 8 से सुबह 7 बजे तक आवागमन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। यह प्रतिबंध 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। परिस्थितियों के आधार पर इस आदेश में पुनर्विचार व संशोधन किया जा सकता है। इस व्यवस्था में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा , आवश्यक वस्तु व दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी, आपूर्ति पूर्व की भांति बनी रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर, सफाई कर्मी व डोर स्टेप जुड़े व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल, बस अथवा फ्लाइट का टिकट ही उनका पास माना जाएगा। प्रवर्तन चेकिंग टीम द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन पूर्वरता खुले रहेंगे। सफाई एवं स्वच्छता (सैनिटाइजेशन), स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबंध, रेलवे, रोडवेज इत्यादि सेवा से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आवागमन के प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। निर्माण कार्य एक्सप्रेसवे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। मंडी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय अथवा मंडी परिषद द्वारा नियत समय के अनुसार संचालित होगा। आवश्यक सुरक्षा सेवाएं, सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, टेलीकॉम, मेंटेनेंस, आपातकालीन मेंटेनेंस, सेवा प्रदाता यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, एसी रिपेयरिंग इत्यादि आपातकालीन सर्विस कार्य बताने पर जाने दिए जाएंगे।
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रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल, बस अथवा फ्लाइट का टिकट ही उनका पास माना जाएगा। प्रवर्तन चेकिंग टीम द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन पूर्वरता खुले रहेंगे। सफाई एवं स्वच्छता (सैनिटाइजेशन), स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबंध, रेलवे, रोडवेज इत्यादि सेवा से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आवागमन के प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। निर्माण कार्य एक्सप्रेसवे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। मंडी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय अथवा मंडी परिषद द्वारा नियत समय के अनुसार संचालित होगा। आवश्यक सुरक्षा सेवाएं, सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, टेलीकॉम, मेंटेनेंस, आपातकालीन मेंटेनेंस, सेवा प्रदाता यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, एसी रिपेयरिंग इत्यादि आपातकालीन सर्विस कार्य बताने पर जाने दिए जाएंगे।
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