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Jaunpur News: विवाह पंजीयन में पुरोहित देंगे शपथ पत्र, काजी को भी देनी होगी निकाह की गवाही
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जौनपुर। विवाह के बाद उप निबंधन कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य होता है। ऐसे में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई पहल की गई है। अब माता-पिता की मर्जी के बगैर विवाह करके पंजीकरण कराना आसान नहीं होगा। पंजीकरण कराने के लिए संबंधित पुरोहित का शपथपत्र व गवाही अनिवार्य कर दी गई है। यही शर्त निकाह पढ़ाने वाले काजी को भी पूरी करनी होगी। इनकी मौजूदगी तब होगी जब परिवार के सदस्य गवाही देने के लिए नहीं रहेंगे। विवाह पंजीकरण अब आसान नहीं रह गया। पहले प्रदेश के किसी भी जिले से विवाह पंजीकरण सुविधा ली जा सकती थी, लेकिन अब पंजीकरण सिर्फ वर या वधू पक्ष के निवास वाले जनपद से ही होगा। अगर नौकरी पेशा हैं तो उन्हें पंजीकृत किरायानामा प्रस्तुत करना होगा। साथ ही वर व वधू पक्ष से एक-एक गवाह ब्लड रिलेशन का होना चाहिए। इसमें माता- पिता, भाई-बहन और चाचा-ताऊ, नाना-नानी को शामिल किया गया है। विवाह कराने वाले पुरोहित, पंडित या अन्य को एक शपथपत्र भी अनिवार्य रूप से देना होगा। इसमें शपथकर्ता का पूरा नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, वर्तमान पता, आधार कार्ड की प्रति, कोई अन्य वैध पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, पुरोहित की पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ होगी। इसमें शपथकर्ता की पहचान और प्रामाणिकता को स्थापित किया जा सके। शपथपत्र में अनिवार्य रूप से यह भी घोषणा करनी होगी कि उनके द्वारा वर-वधू का विवाह संपन्न कराया गया है। साथ पेन ड्राइव में वीडियो देना होगा।
विवाह पंजीकरण का नया नियम लागू हो गया है। इसमें माता-पिता व परिजनों की गैर मौजूदगी में पुरोहित या काजी की गवाही देनी होगी। इसमें शपथपत्र के साथ पेन ड्राइव में वीडियो देना भी अनिवार्य है। - संतोष कुमार पांडेय, सब रजिस्ट्रार सदर।
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विवाह पंजीकरण का नया नियम लागू हो गया है। इसमें माता-पिता व परिजनों की गैर मौजूदगी में पुरोहित या काजी की गवाही देनी होगी। इसमें शपथपत्र के साथ पेन ड्राइव में वीडियो देना भी अनिवार्य है। - संतोष कुमार पांडेय, सब रजिस्ट्रार सदर।
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