फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Ten years imprisonment for attempted murder

हत्या के प्रयास में दस वर्ष का कारावास

Wed, 08 Mar 2017 01:06 AM IST
jaunpur
jaunpur Updated Wed, 08 Mar 2017 01:06 AM IST
विज्ञापन
Ten years imprisonment for attempted murder
जेल में रहेगा
हत्या के प्रयास एवं अपहरण के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के जज बलराज सिंह ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को खुले न्यायालय में दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना तीन साल पूर्व की है। इस मामले में बक् शा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
विज्ञापन


अभियोजन कथानक के अनुसार, बक्शा थाना क्षेत्र के मई गांव निवासी बबलू गुप्ता ने बक्शा थाने में केस दर्ज कराया था कि 14 अप्रैल 2014 की रात आठ बजे गांव का ही आरोपी तूफानी उसे सिंगरामऊ से होते सिकरारा थाना क्षेत्र के मंसले गांव ले गया। नहर एवं तालाब के किनारे झाड़ी के पास मेरे गांव का संजय उर्फ टिन्नी व एक अन्य व्यक्ति मिले और मुझे मारने लगे। जान से मारने की नियत से रस्सी से मेरा गला कसकर गला दबा दिया।                   इसके चलते मेरे मुंह से खून निकलने लगा। मुझे मरा समकर लोगों ने झाड़ी में फेंक दिया। चार घंटे बाद होश आया तो पुलिस को सूचना दी।
विज्ञापन


 पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता इंन्द्रसेन सिंह व राजनाथ चौहान ने छह गवाह कोर्ट में पेश किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस एवं तर्को को सुनने एवं                पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात आरोपी मई निवासी तूफानी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष का सश्रम कारावास एवंम पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed