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Jaunpur News: छात्रा की संदिग्ध मौत में केस दर्ज नहीं होने पर एसपी हाइकोर्ट में तलब

Tue, 06 Aug 2024 01:46 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Aug 2024 01:46 AM IST
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SP summoned to High Court for not registering case in suspicious death of student
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के ग्यासपुर जेपी नारायण सर्वोदय छात्रावास में दो जुलाई को नौवीं की छात्रा की संदिग्ध हालत में हुई मौत के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर नाराजगी जताई है। साथ ही आठ अगस्त सुबह 10 बजे जौनपुर के एसपी और जलालपुर थाना प्रभारी को कोर्ट में तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और बृजराज सिंह की खंडपीठ ने छात्रा के मामा गोविंद निषाद की याचिका पर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने प्रदेश सरकार से छात्रा की मौत की जानकारी होने के बाद पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई का ब्योरा तलब किया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान जानकारी मिली कि एक महीने बाद भी पुलिस ने अब तक परिजनों की एफआईआर दर्ज नहीं की है। इससे खफा हाईकोर्ट ने जौनपुर के एसपी और जलालपुर थाना प्रभारी को आठ अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
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जौनपुर जलालपुर थाना क्षेत्र के ग्यासपुर स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका छात्रावास में नौवीं की छात्रा रूबी का शव फंदे से लटका मिला था। रूबी बदलापुर क्षेत्र के जगदीशपुर बहरीपुर बटाऊबीर निवासी दिनेश निषाद की बेटी थी। रूबी के जन्म के कुछ समय बाद ही पिता ने मां सीमा की हत्या कर दी थी। इसके बाद वह ननिहाल जलालपुर के बिशुनपुर मझवारा गांव में मामा गोविंद निषाद संग रह रही थी। मामा ने रूबी का प्रवेश जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय गयासपुर में कराया था। मामा ने बताया कि वह रूबी को दो जुलाई की शाम 4ः40 बजे घर से ले जाकर छात्रावास में छोड़े थे। रात आठ बजे प्रधानाचार्य ने फोन पर रूबी की मौत की सूचना दी। इसके बाद घटना की खबर फैलते ही सीडीओ, ब्लॉक के बीडीओ, सीओ केराकत और थाना जलालपुर की पुलिस टीम मौके पर पहुंचीी। पंचनामा और पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन मामा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके खिलाफ गोविंद निषाद ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
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