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श्रमजीवी विस्फोट कांड: कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किए गए आतंकी, दंड के प्रश्न पर हुई सुनवाई; सजा कल

Tue, 02 Jan 2024 04:59 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर Published by: प्रगति चंद Updated Tue, 02 Jan 2024 04:59 PM IST
सार

श्रमजीवी विस्फोट कांड में दंड के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए आतंकवादियों के सजा की तारीख बुधवार को तय की गई है। इसे लेकर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने फैसला सुनाया। 

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Shramjeevi blast case court hearing and sentencing of terrorists extended
Shramjeevi blast case - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

श्रमजीवी विस्फोट कांड के मामले में दोषी करार दिए गए दो आतंकवादियों को मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश राय की अदालत में पेश किया गया। इसमें कोर्ट में दंड के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए सजा की तिथि बुधवार को नियत की गई। इस आतंकी धमाके में 12 लोग मारे गए और 62 लोग घायल हुए थे। 

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यह है मामला
22 दिसंबर 2023 को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय की अदालत ने ट्रेन में बम रखने के आरोपी बांग्लादेश निवासी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन व विस्फोट में सहयोग के आरोपित नफीकुल विश्वास निवासी बंगाल को हत्या, हत्या के प्रयास विस्फोटक अधिनियम एवं अन्य धाराओं में दोषी करार दिया था। इसके बाद दो जनवरी 2024 को सजा सुनाने की तिथि तय की गई थी। 
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साल के दूसरे दिन दीवानी न्यायालय में इस बड़े फैसले पर सजा के लिए दोनों आतंकियों को कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 12 बजे कोर्ट में पहुंचाया गया। जहां इन दोनों को कटघरे में खड़ा किया गया। इसके बाद आतंकी पक्ष के वकील ताजुल हसन व शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दंड पर बहस के बाद फैसला सुरक्षित करते हुए बुधवार को सजा की तिथि नियत की गई। 
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इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच बज्र वाहन से दोनों आतंकियों को वापस कारागार ले जाया गया। इस मामले से जुड़े शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने बताया कि यह आतंकवादी मामला है, ऐसे में इन दोनों अभियुक्तों को फांसी दी जाए।

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