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बैंक से आधार लिंक नहीं होने पर रोक दी जाएगी पेंशन
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जौनपुर। जनपद में 1.14 लाख वृद्धा पेंशनधारकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस वजह से पेंशनर्स ने अभी तक अपने बैंक खाते से अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिंक न कराया है। ऐसी स्थिति में अगर वह 30 अप्रैल से पहले अपने खाते का लिंक नहीं कराते हैं तो उनकी पेंशन की धनराशि रोक दी जाएगी।
जिले में एक लाख 44 हजार बुजुर्ग पेंशनधारी है। इन्हें एक हजार रुपये मासिक की दर से पेंशन हर तीन माह पर प्रदान की जाती है। इसके तहत पेंशनधारियों को एक हजार रुपये महीना के हिसाब से तीन माह में तीन हजार रुपये दिए जाते हैं। पहले पेंशन की राशि 500 रुपये निर्धारित थी, लेकिन दिसंबर 2021 में बढ़कर 1000 प्रतिमाह कर दी गई है। पहले खाते से आधार लिंक जरूरी नहीं किया गया था, लेकिन अब शासन ने खाते से आधार लिंक की जरूरी कर दिया है। ऐसे में सभी पेंशनधारियों को आधार लिंक कराना जरूरी है। समाज कल्याण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक एक लाख 44 हजार पेंशनधारियों में से सिर्फ 30 हजार लोगों ने ही अपना आधार लिंक करवाया है।
राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना का लाभ बहुत से अपात्र भी उठा रहे हैं। ऐसे अपात्रों को योजना से बाहर करने के लिए सरकार ने आधार का ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। प्रमाणीकरण का कार्य शुरू हो गया है। सत्यापन के दौरान अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर जरूर दर्ज कराएं। लाभार्थी 30 अप्रैल से पहले अपना आधार लिंक करा लें नहीं तो पेंशन की धनराशि रोक दी जाएगी। - सुनील कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी
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जिले में एक लाख 44 हजार बुजुर्ग पेंशनधारी है। इन्हें एक हजार रुपये मासिक की दर से पेंशन हर तीन माह पर प्रदान की जाती है। इसके तहत पेंशनधारियों को एक हजार रुपये महीना के हिसाब से तीन माह में तीन हजार रुपये दिए जाते हैं। पहले पेंशन की राशि 500 रुपये निर्धारित थी, लेकिन दिसंबर 2021 में बढ़कर 1000 प्रतिमाह कर दी गई है। पहले खाते से आधार लिंक जरूरी नहीं किया गया था, लेकिन अब शासन ने खाते से आधार लिंक की जरूरी कर दिया है। ऐसे में सभी पेंशनधारियों को आधार लिंक कराना जरूरी है। समाज कल्याण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक एक लाख 44 हजार पेंशनधारियों में से सिर्फ 30 हजार लोगों ने ही अपना आधार लिंक करवाया है।
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राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना का लाभ बहुत से अपात्र भी उठा रहे हैं। ऐसे अपात्रों को योजना से बाहर करने के लिए सरकार ने आधार का ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। प्रमाणीकरण का कार्य शुरू हो गया है। सत्यापन के दौरान अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर जरूर दर्ज कराएं। लाभार्थी 30 अप्रैल से पहले अपना आधार लिंक करा लें नहीं तो पेंशन की धनराशि रोक दी जाएगी। - सुनील कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी
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