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धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर का आदेश

Wed, 07 Sep 2022 12:45 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 07 Sep 2022 12:45 AM IST
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Order of FIR in the charge of fraud
जौनपुर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जौनपुर ने लाइन बाजार थाना क्षेत्र के जालसाजी के एक मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
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मदारपुर दोयम निवासी हरिशंकर ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में सुमन देवी, धर्मा देवी, सूरज, राजेंद्र व अमरनाथ के खिलाफ प्रार्थनापत्र देकर जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई थी। उनका कहना है कि धर्मा देवी ने एक अक्टूबर 2018 को ग्राम हरबसपुर स्थित अपनी भूमि का वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड बैनामा कर दिया था। बैनामे के बाद भी उन्होंने अपना व अपने पुत्र सूरज का नाम उस जमीन पर दर्ज करा लिया। उसके बाद साजिश करके सुमन देवी, राजेंद्र व अमरनाथ को गवाह बनाते हुए 15 जून 2022 को सुमन देवी को जमीन का बैनामा कर दिया। थाने में तहरीर दी गई लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष लाइन बाजार को दिया है।
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