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रिपोर्ट नहीं देने पर सीओ के खिलाफ कार्यवाही का आदेश

Sun, 18 Aug 2019 12:24 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Aug 2019 12:24 AM IST
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Order for action against CO for not giving report
जौनपुर। सरायख्वाजा थानाक्षेत्र में धोखाधड़ी व गबन के मामले में अवमानना पर कोर्ट ने सीओ सदर के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पुलिस अधीक्षक को आदेशित किया हैं। साथ ही एसपी को कृत कार्यवाही से कोर्ट को अवगत कराने को भी कहा हैं। मामले में अगली सुनवाई 24 अगस्त की तिथि नियत की गई है। मामले के अनुसार शाहगंज (सोंधी) विकास खण्ड के मुडैला गांव निवासी अरविंद यादव ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि वर्ष 2006 से 2018 तक इंदिरा आवास व लोहिया आवास आवंटन में भारी पैमाने पर अनियमितता बरती गई। लाभार्थियों का पैसा निकाल लिया गया। लेकिन आवास पूरा नहीं हुआ। डीएम ने मामले की जांच के लिए सेवायोजन अधिकारी को सौंपा था। जांच में भी अनियमितता की पुष्टि हुई । लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई । जिससे क्षुब्ध शिकायत कर्ता ने न्याय के लिए सीजेएम कोर्ट में तत्कालीन बीडीओ, सक्रेटरी व ग्राम प्रधान सहित नौ के खिलाफ वाद दायर किया। जिसे संज्ञान में लेते हुए मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच कर बिंदुवार जांच आख्या सीओ सदर से तलब किया । लेकिन सीओ ने रिपोर्ट नहीं भेजी।
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