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बिना लाइसेंस चल रहा था नर्सिंग होम, पति-पत्नी पर केस

Tue, 09 Jun 2020 10:51 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jun 2020 10:51 PM IST
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Nursing home was running without license, case on husband and wife
जौनपुर। नगर कोतवाली क्षेत्र के खुर्चनपुर मोहल्ले में बिना लाइसेंस के नर्सिंग होम चला रहे पति पत्नी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को केस दर्ज किया है। डीएम के आदेश पर डिप्टी सीएमओ डॉ आरके सिंह ने केस दर्ज कराया है। नर्सिग होम को 30 मई को ही सील कर दिया गया था। आरोप है कि जांच में अपेंडिस की पुष्टि हुए बिना ही नर्सिंग होम की डाक्टर ने युवती का आपरेशन कर दिया था।
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अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद के अध्यक्ष लालजी यादव ने नगर के खुर्चनपुर में रसूलाबाद मोड़ ममता नर्सिंग होम के नाम से बिना लाइसेंस के अस्पताल चलने की शिकायत डीएम से की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने सिटी मजिस्ट्रट को जांच के आदेश दिए थे। सिटी मजिस्ट्रेट सहदेव मिश्रा ने की जांच में पता चला कि नर्सिंग होम संचालक के पास न तो कोई लाइसेंस है और न ही वह कोई डिग्री दिखा सकीं। प्रसूति रोग विशेषज्ञ डिग्री मांगी गई तो उन्होंने बोर्ड आफ होम्योपैथी सिस्टम आफ मेडिसिन नई दिल्ली का प्रमाण पत्र दिखा सकी। आपरेशन करने वाले डाक्टर का नाम भी नहीं बता सकी। जांच में पता चला कि सुमन बिंद 18 पुत्री रामराज बिंद निवासी कमालपुर बरदह आजमगढ़ के पेट में दर्द था । उन्हंने ममता नर्सिंग होम में दिखाया तो डाक्टर ने अपेंडिस की जांच करवाई। अल्ट्रासाउंड की जांच रिपोर्ट में लिखा गया है कि पेट में गैस अधिक होने के कारण अपेंडिस कन्फर्म नहीं है। इसके बाद भी डाक्टर ने युवती का अपेंडिस का आपरेशन कर दिया था। सिटी मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद डीएम दिनेश कुमार सिंह ने नर्सिंग होम संचालिका के खिलाफ केस दर्ज कराने का आदेश सीएमओ को दिया। सीएमओ के आदेश पर डिप्टी सीएमओ डॉ आरके सिंह ने तहरीर दी। जिसपर कोतवाली पुलिस ने नर्सिंग होम संचालिका ममता और उसके पति संतोष कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
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