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अब शहरवासी खुद कर सकेंगे गृह कर निर्धारण

Tue, 31 Dec 2019 12:03 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 31 Dec 2019 12:03 AM IST
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Now residents will be able to do home tax assessment themselves
अब शहर में लोग खुद कर सकेंगे गृहकर निर्धारण
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- लागू हुई स्वकर नियमावली, शहर क्षेत्र में इस समय कुल हैं 39 हजार मकान
संवाद न्यूज एजेंसी
जौनपुर। अब शहरवासी अपने मकान के कर का निर्धारण खुद कर सकेंगे। इसके लिए नगर पालिका प्रशासन ने स्वकर निर्धारण नियमावली 2015 लागू कर दिया है। इसके तहत कारपेट एरिया (मकान के क्षेत्रफल) के अनुसार मकान स्वामी को गृह कर देना होगा। इस नियमावली के लागू होने से शहरवासी खुद अपने मकानों का कर निर्धारण कर सकेंगे। अब तक नगर पालिका वर्ष 2008 की नियमावली के आधार पर गृहकर वसूलती रही है, जिसमें कर का निर्धारण वह स्वयं करती थी।
शहर में अभी तक कर निर्धारण की वर्ष 2008 की नियमावली लागू थी। इसके तहत पालिका की ओर से ही कर निर्धारण कर वसूली की जाती थी। मकान स्वामी इसी आधार पर गृह कर जमा करना होता था। शहर में 39 हजार मकानों से करीब आठ करोड़ 40 लाख रुपये गृहकर वसूला जाता है। इसके बाद से लेकर अभी तक इस नियमावली को दोबारा रिवाइज नहीं किया जा सका। वर्ष 2013 में आई स्वकर निर्धारण प्रणाली का सभासदों ने विरोध कर दिया था। 2015 में नई नियमावली को लागू करने के दौरान भी शुरूआती विरोध झेलना पड़ा, जिसके बाद से किसी ने पहल नहीं की। अब बोर्ड से स्वीकृत होने के बाद इस कर प्रणाली को नगर पालिका प्रशासन ने इसी माह से लागू कर दिया है। इस नियमावली के तहत स्थलवार टैक्स देने का मानक निर्धारित है। इस मानक के आधार पर मकान स्वामी खुद अपने मकान के क्षेत्रफल के आधार पर गृह कर जमा कर सकेगा। हालांकि स्व निर्धारित कर का नगर पालिका की टीम सत्यापन भी करेगी। खास बात यह कि अब तक अगर नियमावली के अनुसार कर जमा नहीं किया गया है तो मकान स्वामी को मानक के अनुसार टैक्स जमा करने की नोटिस भी देगा।
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इनसेट:
शहरवासियों को वर्ष 2015 से जमा करना होगा टैक्स
जौनपुर। स्व कर नियमावली 2015 लागू होने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने इस नियमावली के तहत वर्ष 2015 से गृह कर जाम करने का निर्देश दिया है। ऐसे में मकानवासियों उक्त नियमावली के तहत पिछले चार वर्षो में आने वाले टैक्स को भी जमा करना होगा। लेकिन इस नियमावली के तहत आने वाले टैक्स में से मकान स्वामी को वर्ष 2008 में रिपवाइज स्व कर नियमावली के अनुसार जमा किए गए धनराशि को काटने के बाद शेष बचे धनराशि को जमा करना होगा।
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कोट:
नगर में स्वकर नियमावली 2015 लागू कर दी गई है। इसके अनुसार वर्ष 2015 से मकान का टैक्स भरने का निर्देश दिया गया है। वर्ष 2008 में रिवाइज स्व कर नियमावली के अनुसार जमा किए गए धराशि को हटाने के बाद शेष धनराशि को मकान स्वामी को जमा करना होगा।
आरके प्रसाद
अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद जौनपुर
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