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अब रात नौ से सुबह छह बजे तक घर से बाहर निकले तो कार्रवाई

Sun, 11 Apr 2021 12:13 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Apr 2021 12:13 AM IST
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Now if you get out of the house from nine to six in the night, then the action
जौनपुर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिले में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। रात नौ बजे से सुबह छह बजे के बीच बेवजह घरों से बाहर घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को भी इस निर्देश का पालन करना होगा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही इससे छूट दी गई है। यह आदेश फिलहाल 18 अप्रैल तक लागू रहेगा। इसके बाद आगे फैसला लिया जाएगा। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार की शाम प्रेस वार्ता कर सीडीओ अनुपम शुक्ल ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी आई है। रोजाना सौ के करीब मिल रहे हैं। पंचायत चुनाव के कारण बाहर रहने वालों का आगमन भी बढ़ा है। पड़ोसी जनपद वाराणसी से भी नियमित आवागमन हो रहा है। इससे संक्रमण में वृद्धि की आशंका है। इसके मद्देनजर नाइट कर्फ्यू का आदेश लागू किया जा रहा है। रात नौ बजे के बाद आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी। जगह-जगह जांच कराई जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति कर्फ्यू के नियमों का उलंघन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध महामारी उन्मूलन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीडीओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए गांव और मोहल्ला स्तर पर निगरानी समितियों को भी सक्रिय किया गया है। कांटेक्ट ट्रेसिंग की गति बढ़ाई गई है। जौनपुर जंक्शन, जौनपुर सिटी, शाहगंज, जंघई सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों के जरिए बाहर से आने वालों की जांच अनिवार्य की गई है। अगर लोग निजी वाहन से भी आ रहे हैं तो निगरानी समितियां इसकी सूचना देंगी, जिसके आधार पर उनकी जांच कराई जाएगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान चुनाव प्रचार भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
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सीडीओ ने बताया कि मास्क को लेकर भी सख्ती की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घूमता पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। शासन के निर्देशों के तहत जगह-जगह चेकिंग की जाएगी। जो भी लोग बिना मास्क के पाए गए उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मास्क का इस्तेमाल संक्रमण रोकने में कारगर है। लिहाजा इसके उपयोग में लापरवाही न बरतें।
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नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं के साथ ही प्रशासन ने कृषि संबंधी कार्य को भी जारी रखने की छूट दी है। इस वक्त गेहूं की कटाई और मड़ाई का कार्य जोरों पर चल रहा है। किसान रात में भी मड़ाई कर रहे हैं। ऐसे में नाइट कर्फ्यू के दौरान उन्हें कार्य जारी रखने की छूट रहेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा, पुलिस व अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को भी नहीं रोका जाएगा। कार्रवाई सिर्फ उन पर होगी जो बिना किसी उपयुक्त वजह के बाहर घूमते पाए जाएंगे। इस दौरान व्यावसायिक गतिविधियों भी ठप रहेंगी।
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कोरोना से संबंधित किसी भी तरह की समस्या या शिकायत के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है। इस पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति कंट्रोल रूम के नंबर 05452-260666 पर फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उसे तत्काल समाधान दिया जाएगा। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग ने भी अपने कंट्रोल रूम को लॉक डाउन के दौरान की गई व्यवस्थाओं के तरह की चालू किया है।
पंचायत चुनाव के कारण जिले में मुंबई, गुजरात से बड़ी संख्या में लोग आ रहा है। ट्रेनों के माध्यम से यह संख्या 150-200 के बीच है। इसके अलावा बहुत से लोग निजी साधनों से भी आ रहे हैं। सीडीओ ने बताया कि बाहर से आने वाले लोग खुद को कम से कम सात दिन होम आइसोलेशन व क्वारंटीन में अवश्य रखें। इसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहता है, तभी दूसरों के संपर्क में आए। अगर कोई व्यक्ति इसका उलंघन करता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी।

सीएमओ डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि नए मरीज मिलने पर कंटेनमेंट जोन बनाने की व्यवस्था पूर्ववत है। बस घेरेबंदी नहीं हो रही है। कंटेनमेंट जोन बनाकर वह कांटेक्ट ट्रेसिंग को तेज किया जा रहा है। एक मरीज मिलने पर कम से कम 20 और एक से अधिक मिलने पर 60 लोगों की जांच कराई जा रही है। जिले में आरटी पीसीआर से पॉजिटिविटी रेट 16.39 और एंटीजन किट से 4.22 प्रतिशत है।
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