फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Notice issued to District Magistrate, CMO and EO

जिलाधिकारी, सीएमओ व ईओ को नोटिस जारी

Sun, 06 Nov 2022 12:54 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Nov 2022 12:54 AM IST
विज्ञापन
Notice issued to District Magistrate, CMO and EO
जौनपुर। डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने शनिवार को स्थायी लोक अदालत में परिवाद दाखिल किया। अदालत के अध्यक्ष बुद्धि राम यादव, सदस्य रमेशचंद्र राय व विजय शंकर श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी, सीएमओ एवं जौनपुर नगर पालिका के ईओ को नोटिस जारी किया है। परिवाद में आपत्ति व निस्तारण के लिए 28 नवंबर की तिथि नियत की गई।
विज्ञापन

स्थाई लोक अदालत द्वारा आदेश दिया गया है कि डेंगू की बीमारी शहर में फैल गई है। नोटिस तामीला और आपत्ति आने तक यह भयावह बीमारी उग्र रूप धारण कर सकती है। इससे जनसामान्य को नुकसान की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में सफाई व मच्छर को नष्ट करने के लिए दवा के छिड़काव का अंतरिम आदेश दिया जाता है। सिविल कोर्ट, कलेक्ट्रेट, जिला चिकित्सालय एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर व शहर के विभिन्न मोहल्लों में कूड़ा की नियमित साफ-सफाई व मच्छर मारने की दवा का छिड़काव करवाएं। साथ ही जनसामान्य में इस रोग से बचाव के लिए जागरूक करवाएं।
विज्ञापन

सिविल कोर्ट जौनपुर के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव निवासी जोगियापुर ने अधिवक्ता मनीष सिंह के माध्यम से जिलाधिकारी, सीएमओ व नगर पालिका परिषद जौनपुर के ईओ के खिलाफ स्थाई लोक अदालत में परिवाद दायर किया कि जनपद में काफी संख्या में लोग डेंगू की बीमारी से पीड़ित हैं तथा कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सिविल कोर्ट के भी कई अधिवक्ता पीड़ित हैं। बीमारी का मुख्य कारण विशेष प्रजाति के मच्छर हैं जिनसे यह बीमारी फैल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed