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ब्लाक प्रमुख पद के लिए नामांकन आज, सीसीटीवी से भी होगी निगरानी
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ब्लाक प्रमुख पद के लिए 8 जुलाई को संबंधित 21 ब्लाक मुख्यालयों पर नामांकन होगा। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी ब्लाकों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। वहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बैरिकेडिंग सीसीटीवी एवं घड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है, ताकि समय और सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की शिकायत न होने पाए।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामप्रकाश ने बताया है कि क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उसी वर्ग का व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है। नाम निर्देशन 8 जुलाई को पूर्वाह्न 11 से अपराह्न 3 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की जांच 8 जुलाई को अपराहन 3 बजे से कार्य समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेने हेतु 9 जुलाई को पूर्वाह्न 11बजे से अपराह्न 3 बजे तक, मतदान 10 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, मतगणना 10 जुलाई को अपराह्न 3 बजे से कार्य समाप्ति तक सम्पन्न कराया जाएगा। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए जमानत राशि अनारक्षित वर्ग हेतु रुपया 5000 तथा आरक्षित वर्ग हेतु रुपया 2500 निर्धारित है। कोई भी प्रत्याशी अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है, किंतु उससे जमानत राशि केवल एक ही ली जाएगी। नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार उसके प्रस्तावक तथा अनुमोदक के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा अनिवार्य है। नामांकन पत्र पर उम्मीदवार तथा उसके प्रस्तावक व अनुमोदक का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से चस्पा किया जाएगा। नामांकन पत्र के साथ जमानत की निर्धारित धनराशि नकद जमा करने की रसीद या राजकीय कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में जमा करने का प्रमाण पत्र संलग्न कराना होगा।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामप्रकाश ने बताया है कि क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उसी वर्ग का व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है। नाम निर्देशन 8 जुलाई को पूर्वाह्न 11 से अपराह्न 3 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की जांच 8 जुलाई को अपराहन 3 बजे से कार्य समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेने हेतु 9 जुलाई को पूर्वाह्न 11बजे से अपराह्न 3 बजे तक, मतदान 10 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, मतगणना 10 जुलाई को अपराह्न 3 बजे से कार्य समाप्ति तक सम्पन्न कराया जाएगा। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए जमानत राशि अनारक्षित वर्ग हेतु रुपया 5000 तथा आरक्षित वर्ग हेतु रुपया 2500 निर्धारित है। कोई भी प्रत्याशी अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है, किंतु उससे जमानत राशि केवल एक ही ली जाएगी। नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार उसके प्रस्तावक तथा अनुमोदक के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा अनिवार्य है। नामांकन पत्र पर उम्मीदवार तथा उसके प्रस्तावक व अनुमोदक का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से चस्पा किया जाएगा। नामांकन पत्र के साथ जमानत की निर्धारित धनराशि नकद जमा करने की रसीद या राजकीय कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में जमा करने का प्रमाण पत्र संलग्न कराना होगा।
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