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हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद: जमीन की रंजिश में लाठी-डंडे से पीट- पीटकर ली थी जान, चार साल बाद हुई सजा

Sat, 07 Sep 2024 05:03 PM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर। Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Sat, 07 Sep 2024 05:03 PM IST
सार

जौनपुर जिले में जमीन की रंजिश में हत्या के तीन दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हत्या अगस्त 2020 में की गई थी। मामले में चार साल बाद दोषियों को सजा सुनाई गई। 

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Murder due to land dispute three culprits sentenced to life imprisonment after four years in jaunpur
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : ANI

विस्तार

अपर सत्र जज प्रथम अनिल कुमार यादव ने महाराजगंज के भटौली गांव में जमीन की रंजिश में हुई हत्या के मामले में तीन दोषियों को चार साल बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक को 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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वीरेंद्र कुमार निवासी ग्राम भटौली महाराजगंज ने थाने पर 19 अगस्त 2020 को 1:30 बजे अपने भाई की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया था कि 18 अगस्त 2020 को 7:30 बजे सुबह पड़ोसी प्रेमसागर, लक्ष्मीकांत, सुनील और संतोष जमीन के मुकदमे की रंजिश को लेकर योजना बद्ध तरीके से लाठी, डंडा, भाला और गड़ासा लेकर मां बहन की गालियां देते हुए दरवाजे पर चढ़ गए।
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वादी के बड़े भाई रामजीत, रणजीत, समरजीत को मारपीट कर घायल कर दिया। शोर मचाने पर पड़ोस के सूर्यलाल, लालजी, मखंचू, विजय और घर की महिलाएं, बच्चे माैके पर पहुंचे। हमलावरों को रोकते हुए बीच बचाव करने लगे। उन्हें भी दोषियों ने मारा पीटा। लक्ष्मीकांत ने बड़े भाई रामजीत के सिर पर लाठी से जोर से प्रहार किया। वह गिर पड़े। उन्हें सवंसा सामुदायिक केंद्र ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने जिला चिकित्सालय रेफर किया।
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जिला चिकित्सालय ले जाने पर दवा इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना कर केस डायरी कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट में गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद लक्ष्मीकांत, सुनील और संतोष को हत्या के जुर्म में दोषी करार ठहराया तथा प्रेम सागर को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।

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