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भवन का निर्माण कराने के लिए पास कराना होगा मैप

Tue, 09 Feb 2021 06:32 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 09 Feb 2021 06:32 PM IST
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Map has to be passed to get the building constructed
बदलापुर । स्थानीय नगरपंचायत क्षेत्र में भवन निर्माण कराने के लिए अब ईओ से इजाजत लेनी पड़ेगी। बगैर इसके भवन निर्माण कराने वाले भवन स्वामी से जुर्माना वसूलने के साथ ही भवन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
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ईओ डा. महेंद्र ने बताया है कि भवन निर्माण की स्वीकृत लेने का यह नियम व्यावसायिक तथा आवासीय भवनों पर लागू होगा। भवन निर्माण करने वाले भवन स्वामी को भवन निर्माण संशोधन व पुनर्निर्माण के पहले आवेदन के साथ प्रस्तावित भवन निर्माण ड्राइंग की दो प्रति संलग्न करना होगा, जिसमें चारों ओर से भवन व भूमि की स्थिति स्पष्ट करने के साथ ही प्रस्तावित भूमि का आगणन भी देना होगा। जिसके बाद नगरपंचायत भवन निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत करेगा, जिसके आधार पर भवन का निर्माण होगा। बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भवन निर्माण कार्य करने वालों से जुर्माना वसूलने के साथ ही भवन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर पंचायत क्षेत्र में बनने वाले प्रत्येक भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगवाना अनिवार्य है।
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