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Jaunpur News: कक्षा दस की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा

Thu, 13 Nov 2025 01:31 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 13 Nov 2025 01:31 AM IST
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Man sentenced to ten years in prison for raping a Class 10 student
अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की अदालत ने मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र की कक्षा दस की 16 वर्षीय छात्रा को भगाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी बृजेश को 10 साल की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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अभियोजन के अनुसार, पीड़िता के पिता ने सितंबर 2017 में मुंगराबादशाहपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया था कि उनकी बेटी एक स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ती थी। 13 सितंबर 2017 को पढ़ने गई थी। शाम तक वापस नहीं आई। इसी बीच बृजेश की पत्नी सामने आई और उसने पुलिस को बताया कि उसका पति नाबालिग को बहला फुसलाकर कहीं भाग ले गया। कुछ दिन बाद पीड़िता के मिलने पर पुलिस ने उसका मेडिकल कराया और इसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया। पीड़िता ने अदालत के समक्ष दुष्कर्म का बयान दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की विवेचना की और आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। अदालत ने मामले की सुनवाई की और साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई।
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