फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Life imprisonment to the culprits of kidnapping and raping a teenager

अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म व हत्या के दोषियों को उम्रकैद

Thu, 29 Sep 2022 07:36 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 29 Sep 2022 07:36 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to the culprits of kidnapping and raping a teenager
जौनपुर। बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने और हत्या करके नाले में शव फेंके जाने के मामले में दोषी दो लोगों को उम्रकैद की सजा हुई है। करीब नौ साल पहले लाइनबाजार थाना क्षेत्र की बालिका के साथ घटना हुई थी। दोनों दोषियों पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत में यह सजा सुनाई गई। अधिवक्ता के अनुसार, मछली शहर थाना क्षेत्र के तत्कालीन प्रधान राम निरंजन ने थाना मछलीशहर में 20 दिसंबर 2013 को नाले में शव मिलने की जानकारी दी थी। उसी आधार पर पुलिस ने ग्राम कटाहित खास के बड़ेला ताल के नाला में 12 वर्ष की लड़की का शव बरामद किया था। पुलिस विवेचना से पता चला कि मानसिक रूप से कमजोर बालिका घर का रास्ता भटक गई थी। उसे समर बहादुर व केसरी प्रसाद गाड़ी में बैठा कर ले गए। उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद 19 दिसंबर 2013 को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य छिपाने के लिए शव को नाले में फेंक दिया। बाद में विवेचना लाइन बाजार को स्थानांतरित हो गई। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय व कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस एवं समस्त साक्ष्यों को देखने के बाद दोनों दोषियों दुष्कर्म, हत्या, साक्ष्य छिपाने व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 17500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed