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Jaunpur News: दुष्कर्म के आरोपी सगे मौसा को आजीवन कारावास

Sat, 29 Jul 2023 12:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Jul 2023 12:00 AM IST
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Life imprisonment to relative Moussa accused of rape
अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव ने शुक्रवार को सिकरारा थाना क्षेत्र निवासी सात साल की बच्ची से दुष्कर्म व अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोषी उसके सगे मौसा को आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। बच्ची के पिता ने घटना की प्राथमिकी सिकरारा थाने में दर्ज कराई थी।
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अभियोजन के अनुसार सिकरारा निवासी वादी व उसका परिवार पूर्व से ही हैदराबाद में रहता था। 14 अक्तूबर 2020 को तीन बजे दिन जब वह अपनी पत्नी के साथ बाजार गया था तो उसकी सात साल की बच्ची से उसके साढ़ू अजय उर्फ लौटन ने दुष्कर्म व अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। अजय उर्फ लौटन ने जान से मारने की धमकी दी। बच्ची को लेकर जौनपुर अपने घर आया। वहां भी 17 अक्तूबर 2020 की रात अजय उर्फ लौटन ने चारपाई पर सोई बच्ची के साथ पुनः दुराचार किया, जिससे उसकी हालत और गंभीर हो गई। उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बच्ची का मेडिकल हुआ। मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हुआ। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय व कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। बच्ची ने बयान में घटना की पुष्टि की। दोषी अजय उर्फ लौटन का तर्क था कि उसकी पत्नी से वादी का अवैध संबंध था। इसी वजह से उसे फंसाया गया। कोर्ट ने गवाहों का बयान एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद अजय उर्फ लौटन को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस प्रकरण में थानाध्यक्ष सिकरारा महेश कुमार सिंह ने मुकदमे में प्रभावी पैरवी किया।
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