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Jaunpur News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Sat, 15 Feb 2025 12:06 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 15 Feb 2025 12:06 AM IST
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Life imprisonment for murder accused
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रूपाली सक्सेना की अदालत ने शुक्रवार को खेतासराय थाना क्षेत्र के मानीकला में विद्यालय के अंदर वादी के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को उम्र कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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वादी के अनुसार, डॉक्टर वकील अहमद निवासी मानीकला ने खेतासराय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 10 जून 2004 को 4.30 बजे शाम वादी का ड्राइवर अलाउद्दीन वादी की मारुति कार को विद्यालय परिसर के अंदर साफ कर रहा था। इस दौरान अब्दुल मन्नान उर्फ मुन्ना निवासी मानीकला अपनी मारुति कार से विद्यालय परिसर के अंदर आया तथा अलाउद्दीन से उसकी मारुति कार लेकर चलने को कहा। अलाउद्दीन ने इन्कार किया तो उसे अब्दुल मन्नान ने लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मार दी और कार लेकर भाग निकला। लोग अलाउद्दीन को डॉक्टर के यहां ले जा रहे थे कि रास्ते में उसकी मौत हो गई।
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घटना के समय वादी के अलावा हिसामुद्दीन, शफीक, हाफिज आदि लोग मौजूद थे। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी अब्दुल मन्नान को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।
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