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Jaunpur News: अपहरण करने के दोषी को 5 वर्ष की सजा

Fri, 28 Mar 2025 12:25 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Mar 2025 12:25 AM IST
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Kidnapping convict sentenced to 5 years in prison
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने सुजानगंज थाना क्षेत्र के हटिया निवासी अपहरण करने के दोषी नन्हे उर्फ राजेश पटेल को 5 वर्ष की सजा व 10 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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वादिनी मुकदमा पवांरा थाना क्षेत्र के सदईखुर्द निवासी रजिया बानों ने नौ अक्तूबर 2009 को थाना पर मुकदमा दर्ज कराया। प्राथमिकी में कहा कि मेरे पति की घटना से 7 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी थी। वादिनी किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे-छोटे बच्चों का गुजर बशर करती है। लहुरी पटेल का छोटा भाई नन्हें उर्फ राजेश पटेल जो शादीशुदा व बाल बच्चों वाला हैं। वह चौहरजा पटेल के यहां अक्सर आता जाता था। और वह चौहरजा पटेल के पड़ोस में उमाशंकर पटेल की पत्नी कंचन के यहां बराबर उठता-बैठता था। कभी-कभी उसके घर भी आता जाता था। 9 अक्टूबर 2009 को करीब 8 बजे रात आरोपी कंचन देवी वादिनी के घर आई और उसकी बड़ी लड़की को शौच करने के बहाने बाहर लेकर गई। कंचन देवी व नन्हे उर्फ राजेश पटेल वादिनी की पुत्री को बाइक से लेकर भाग गए। पुलिस ने पीड़िता को बरामद करके मेडिकल जांच कराने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया और विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी नन्हे उर्फ राजेश पटेल को 5 वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी कंचन देवी को दोषमुक्त कर दिया।
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