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Jaunpur News: हत्या के मामले में किशोर अपचारी को उम्र कैद की सजा

Wed, 07 Oct 2026 12:20 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:20 AM IST
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Juvenile offender sentenced to life imprisonment in murder case
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने हत्या के एक मामले में किशोर अपचारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सचिन यादव निवासी पोखरा सुजानगंज में घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार वादी पक्ष व गांव के आशीष कुमार के परिवार से जमीन का विवाद था। 28 दिसंबर 2022 को दोपहर एक बजे वादी के चाचा रामआसरे हरिश्चंद्र यादव की चाय की दुकान पर बैठे थे। वादी थोड़ी दूरी पर अन्य लोगों के साथ खड़ा था। इतने में बृजेश कुमार बिंद, आशीष कुमार बिंद, पंकज मिश्र व किशोर वहां आए। रामआसरे को चारों तरफ से घेर लिए। किशोर व अन्य दोषियों के ललकारने पर आशीष ने असलहे से रामआसरे के सिर में गोली मार दी। इससे राम आसरे की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना करके किशोर को न्याय बोर्ड में भेजा। बोर्ड ने पत्रावली में बाल अपचारी का काउंसिलिंग करने के बाद सेशन कोर्ट में किशोर की भांति विचारण करने के लिए भेजा। कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद किशोर अपचारी को हत्या के मामले में दोषी पाया।
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