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पति को दस और जेठानी को एक वर्ष कैद...

Tue, 16 Feb 2021 12:37 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 16 Feb 2021 12:37 AM IST
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Husband ten and Jethani imprisoned for one year
जौनपुर। महाराजगंज थाना क्षेत्र के बसहरा खुर्द गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या के मामले में जिला जज एमपी सिंह ने पति को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। उस पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसी मामले में जेठानी को एक वर्ष की कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार प्रयागराज के तिवारीपुर निवासी रमाकांत तिवारी ने अक्तूबर 2006 में केस दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि बेटी छाया देवी को दहेज में बाइक और 50 हजार रुपये नकद के लिए ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर शादी के दो वर्ष बाद ही पति नन्हे मिश्र व जेठानी ज्योति ने उसकी हत्या कर दी। शव घर से कुछ दूरी पर कुएं में छिपा दिया गया। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। डीजीसी अनिल सिंह व दीपचंद मौर्य ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की।
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