फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Husband sentenced to 5 years for wife's death

पत्नी की मौत पर पति को 5 साल की सजा

Wed, 24 Nov 2021 11:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 24 Nov 2021 11:39 PM IST
विज्ञापन
Husband sentenced to 5 years for wife's death
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चन्द्र शुक्ला ने मछलीशहर थाना क्षेत्र के भाऊपुर में हुई विवाहिता की आत्महत्या के मामले में आरोपी पति रमेश यादव को आत्महत्या के दुष्प्रेरण का दोषी पाते हुए 5 वर्ष कारावास की सजा और 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन

अभियोजन कथानक के अनुसार सभाजीत यादव ने अपनी पुत्री शुभांगी की शादी रमेश यादव निवासी भाऊपुर के साथ मई 2014 में किया था। शादी के बाद पति व ससुराल वाले दहेज के लिए विवाहिता को मारते पीटते प्रताड़ित करते थे। 20 नवंबर 2015 को रमेश यादव ने फोन करके वादी को बताया कि शुभांगी फांसी लगाकर मर गई है। घटनास्थल पर जब पिता पहुंचे तो पाया कि शुभांगी का शव बरामदे में लेटाया हुआ था। गर्दन पर काला निशान था। वादी का आरोप था कि ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर शुभांगी की हत्या कर शव लटका दिया। वादी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया। कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद पाया कि दहेज प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर विवाहिता ने आत्महत्या की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी पति को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed