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दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष की कैद
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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ महेंद्र सिंह ने जलालपुर थाना क्षेत्र के दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति को दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व 25 हजार अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी धनराशि मृतका की माता को देने का भी कोर्ट ने फैसला सुनाया।
अभियोजन के अनुसार जलालपुर थाना क्षेत्र के हुंसेपुर गांव निवासी एकता श्रीवास्तव का विवाह 5 मई 2011 को वाराणसी लहरतारा निवासी संदीप श्रीवास्तव के साथ हुआ था। विवाह के बाद पति व ससुराल वाले दहेज में मारुति कार की मांग को लेकर एकता को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे । 2 फरवरी 2012 को ससुराल वाले उसके सारे गहने व कपड़े लेकर मारपीट कर घर से निकाल दिए और कहे कि यदि मारुति कार के बिना आओगी तो तुम्हें खत्म कर देंगे। एकता मायके चली गई ।21 फरवरी 2012 को उसने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्महत्या कर लिया ।मरने के पहले उसने सुसाइड नोट लिखा कि वह ससुराल वालों की प्रताडना से तंग आकर उन्हीं लोगों के कारण आत्महत्या कर रही है। उसकी मृत्यु के बाद उसके मायके के लोगों ने थाना जलालपुर में इसकी सूचना दिया और मुकदमा दहेज हत्या में तरमीम किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस एवं समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी पति को दोषी पाया और सजा सुनाई। अन्य आरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया।
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अभियोजन के अनुसार जलालपुर थाना क्षेत्र के हुंसेपुर गांव निवासी एकता श्रीवास्तव का विवाह 5 मई 2011 को वाराणसी लहरतारा निवासी संदीप श्रीवास्तव के साथ हुआ था। विवाह के बाद पति व ससुराल वाले दहेज में मारुति कार की मांग को लेकर एकता को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे । 2 फरवरी 2012 को ससुराल वाले उसके सारे गहने व कपड़े लेकर मारपीट कर घर से निकाल दिए और कहे कि यदि मारुति कार के बिना आओगी तो तुम्हें खत्म कर देंगे। एकता मायके चली गई ।21 फरवरी 2012 को उसने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्महत्या कर लिया ।मरने के पहले उसने सुसाइड नोट लिखा कि वह ससुराल वालों की प्रताडना से तंग आकर उन्हीं लोगों के कारण आत्महत्या कर रही है। उसकी मृत्यु के बाद उसके मायके के लोगों ने थाना जलालपुर में इसकी सूचना दिया और मुकदमा दहेज हत्या में तरमीम किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस एवं समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी पति को दोषी पाया और सजा सुनाई। अन्य आरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया।
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