फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Husband gets 5 years imprisonment for abetting suicide

Jaunpur News: आत्महत्या के लिए उकसाने पर पति को पांच वर्ष की कैद

Sat, 22 Mar 2025 12:27 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 22 Mar 2025 12:27 AM IST
विज्ञापन
Husband gets 5 years imprisonment for abetting suicide
जौनपुर। जिला जज अनिल कुमार वर्मा ने मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के डेंगू सराय चक्की गांव में विवाहित की जलने से मौत के मामले में दोषी पति टुनटुन विश्वकर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाते हुए 5 वर्ष कैद व 12,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन

वादिनी ज्योति विश्वकर्मा निवासी प्रतापगढ़ ने मुंगराबादशाहपुर थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसकी छोटी बहन प्रियंका की शादी टुनटुन विश्वकर्मा के साथ हुई थी। काफी सामान उपहार में दिया गया था। विवाह के बाद पति व ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रियंका को मारते पीटते व प्रताड़ित करते थे। वह फोन से सारी बात बताती थी। 3 जून 2018 को उसने फोन से प्रताड़ना की बात बताई। इसी दिन 11:00 बजे टुनटुन ने फोन किया कि प्रियंका की जलने से मौत हो गई है। वादिनी वहां पहुंची तो देखा कि प्रियंका मृत पड़ी थी। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतीश कुमार पांडेय, सतीश पांडेय ने गवाहों का बयान कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी पति को पांच साल की सजा सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed