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Jaunpur News: दो सगी बहनों की हत्या के जुर्म में पति-पत्नी को उम्रकैद

Fri, 27 Jun 2025 12:44 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 27 Jun 2025 12:44 AM IST
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Husband and wife sentenced to life imprisonment for murdering two real sisters
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रणजीत कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को जमीन के विवाद में दो सगी बहनों की हत्या करने के दोषी पति-पत्नी को आजीवन कारावास सुनाया। साथ ही प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वादी के अनुसार वादी जतिन पांडेय ने घटना के दिन प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 18 नवंबर 2021 को सुबह 11.30 बजे उसके पट्टीदार आशीष पांडेय व ममता पांडेय पैतृक जमीन में बिना बंटवारा किए शौचालय का निर्माण कर रहे थे। इसका विरोध उसकी बहनों पूर्णिमा व अंतिमा ने किया। इस पर आशीष व ममता उत्तेजित होकर बांका व फावड़े से पूर्णिमा व अंतिमा पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिए। दोनों को गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान दोनों बहनों की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पति-पत्नी को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुकदमे की प्रभावी पैरवी थानाध्यक्ष सिकरारा उदय प्रताप सिंह ने किया।
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